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गैर इरादतन हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा…

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काशीपुर-(एम सलीम खान) काशीपुर जिले के प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के मुताबिक कुंडा थाना क्षेत्र निवासी मंगल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 दिसंबर 2016 को उनका पुत्र बंटी गांव गंगापुर निवासी अब्बास के यहां कार्य करने गया था।

 

सूचना मिली कि उनका पुत्र सरकारी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल पहुंचने पर अब्बास गायब हो गया और बंटी की मौत हो गई। पुलिस ने थाना कुंडा में अब्बास के विरुद्ध धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले में विवचेना के बाद सामने आया कि बंटी अब्बास के निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहा था। जहां बिजली चोरी के लिए तार में कट लगाया गया था। जिससे बंटी को करंट लगने से मौत हो गई।

 

अब्बास के खिलाफ पुलिस ने धारा 304 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से दस गवाह अदालत में पेश किए गए। कोर्ट ने एडीजीसी फौजदारी और आरोपी के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोषसिद्धि होने पर पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास और भुगतने का अंदेशा सुनाया है। 

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