नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्थित मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फ्लाई ओवर बनाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं
,जिसकी रिपोर्ट पेश की जानी है। आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें रोक लगाई गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मुखानी हल्द्वानी निवासी पूरन चंद्र जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कालाढूंगी रोड पर खासकर मुखानी चौराहे के पास आए दिन जाम की स्थित बनी रहती है।
इससे स्कूल, ऑफिस सहित अन्य जरूरी कार्य के लिए इस मार्ग से आने-जाने वाले नियत समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ेसबुक पर पेज को लाइक और फॉलो करें