देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को विभिन्न विभागों से संबंधित कुल आठ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, अभियोजन विभाग, ऊर्जा, श्रम, शहरी विकास, वन्यजीव संरक्षण और निवेश से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
जैव विविधता बोर्ड की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत कार्यरत उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्रियाकलापों का संपूर्ण लेखा-जोखा राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने की स्वीकृति प्रदान की। इससे राज्य में जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय नीतियों की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

अभियोजन विभाग में 46 नए पद सृजित
राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अभियोजन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
वर्तमान में विभाग में 91 सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) पद हैं, जबकि 142 स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यबल की कमी बनी हुई थी।
अब पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जनपदों के लिए 46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी पदों का सृजन किया जाएगा। इससे अदालतों में मुकदमों की पैरवी और अभियोजन कार्य अधिक प्रभावी होगा।
यूजेवीएनएल की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को मंजूरी
कैबिनेट ने ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी। इससे निगम की वित्तीय पारदर्शिता और प्रदर्शन मूल्यांकन को मजबूती मिलेगी।
मानचित्र स्वीकृति नियमों की पुनः समीक्षा का निर्णय
आवास विभाग (अनुभाग-2) के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता से संबंधित प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। यह कदम भवन निर्माण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महिला कर्मकारों को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति
राज्य सरकार ने महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने की सशर्त अनुमति देने का निर्णय लिया है।
इसके लिए महिला कर्मकार की लिखित सहमति आवश्यक होगी और नियोक्ता को सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
इससे महिला कर्मकारों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
दुकान एवं स्थापन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम 2017 की धारा 1(2), 8, 9 और 19 में संशोधन को मंजूरी दी।
इन संशोधनों से छोटे प्रतिष्ठानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकारों को कानून के अंतर्गत सभी लाभ प्राप्त होंगे।
इससे निवेश को प्रोत्साहन, कार्य समय में लचीलापन, और प्रशासनिक बोझ में कमी आएगी। परिणामस्वरूप, कर्मकारों की आय में वृद्धि और कार्य क्षमता में सुधार होगा।
देहरादून नियो मेट्रो परियोजना पर मंत्रालय के सुझावों पर चर्चा
कैबिनेट को उत्तराखंड मेट्रो रेल एवं शहरी अवसंरचना निगम की 34वीं बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में देहरादून नियो मेट्रो परियोजना पर आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्शों और सुझावों से अवगत कराया गया।
राज्य सरकार अब केंद्र के मार्गदर्शन के अनुसार इस परियोजना को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
वन्यजीव हमले में मौत पर मुआवजा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख
कैबिनेट ने मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी।
अब वन्यजीव हमले में मृत्यु की स्थिति में मुआवजा राशि ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है।
यह निर्णय मानव जीवन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मुख्यमंत्री धामी पहले ही इस संबंध में घोषणा कर चुके थे, जिसे अब कैबिनेट ने औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय एक नज़र में :
-
जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी।
-
अभियोजन विभाग में 46 नए APO पद सृजित।
-
UJVNL की वित्तीय रिपोर्ट को कैबिनेट की स्वीकृति।
-
महिला कर्मकारों को नाइट शिफ्ट में कार्य की सशर्त अनुमति।
-
दुकान एवं स्थापन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी।
-
देहरादून नियो मेट्रो परियोजना पर मंत्रालय के सुझावों पर चर्चा।
-
वन्यजीव हमले में मुआवजा राशि ₹10 लाख तक बढ़ाई गई।
-
भवन मानचित्र स्वीकृति नियमों की पुनः समीक्षा होगी।

Skip to content











