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पुलिस ने धोखाधड़ी में मा0 न्यायालय से सजा पाए फरार वारण्टी को गुरूग्राम से धर दबोचा…….

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पौड़ी- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने के साथ-साथ मा0 न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) की शत प्रतिशत तामील कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में श्रीमती जया बलोनी अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार के निर्देशन, श्री अनुज कुमार पुलिस उपाधीक्षक सदर पौड़ी के पर्यवेक्षण, प्रभारी कोतवाली पौड़ी श्री अमरजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

 

गठित पुलिस टीम द्वारा कुशल सुरागरसी पतारसी व तमाम कठिनाइयों एवं चुनौतियों को दरकिनार कर अथक प्रयासों के फलस्वरूप द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी से प्राप्त वारण्टी फौ0वाद संख्या-303/14, धारा- 420 भा0द0वि0 से सम्बन्धित सजायाफ्ता फरार वारण्टी शमशुद्दीन को टिकरी गांव सेक्टर-48 गुरूग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उपरोक्त वाद में तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा तीन माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

 

धोखाधड़ी से सम्बन्धित अभियुक्त शमशुद्दीन काफी शातिर किस्म का अपराधी है जो कि बार-बार अपने ठिकाने बदलकर अपनी गिरफ्तारी से बचने का लगातार प्रयास कर रहा था।

अभियुक्त का नाम पता

शमशुद्दीन पुत्र अलीबख्स, निवासी-सकतुआ बुजुर्ग, थाना-तरकुलवा, जिला-देवरिया उ0प्र0।

पंजीकृत अभियोग

वाद संख्या- 303/14, धारा-420 भा0द0वि0

पुलिस टीम

  1. अपर उपनिरीक्षक श्री अशोक कुमार
  2. मुख्य आरक्षी 236 ना0पु0 श्री दिनेश नेगी
  3. रिक्रुट आरक्षी 574 ना0पु0 श्री अरविंद कुमार।

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