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उत्तराखंड के समस्त जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू,, कोरोना की नियमावली का नहीं किया पालन तो होगी कानूनी कार्यवाही।

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मालधन (साहिल) मालधन चौकी इंचार्ज जगबीर सिंह ने सरकार की जारी की गई कोरोना की नियमावली की जानकारी रोड पर पैदल घूम कर ओर प्रचार बैन के माध्यम से आम जनता ओर कारोबारियों को दी। मालधन चौकी इंचार्ज ने जनता को बताया बढ़ते करोना के संक्रमण को देखते हुए। उत्तराखंड सरकार ने रात्रि 10:30 बजे से 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं क्षेत्र की समस्त जनता को सरकार की नियमावली का पालन करना है। दुकानदारों से भी अनुरोध किया है कि दुकान में आने वाले ग्राहकों को मास्क लगवाएं जो व्यक्ति मास्क नहीं लगायेगा सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नही करेगा। कोरोना नियमावली का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। जिस तरह से राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे है उसको देखते हुए लगता हैं कि अब वो दिन दूर नही है जब उत्तराखंड में सम्पूर्ण लॉक डाउन की स्थिति बन जायेगी राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय हैं राज्य सरकार के 15 अप्रेल के जारी आदेश में स्पष्ट लिखा हैं कि समस्त धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों में 200 व्यक्तियों को ही शामिल किया जा सकता हैं समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम आटो, रिक्शा इत्यादि में 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित रहेंगे। राज्य में रात्रि 10:30 से बजे से सुबह 5:00 के बीच मे व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान निम्नलिखित गतिविधियों हेतु छूट रहेगी जैसे औद्योगिक कर्मचारियों का आवागमन, राष्ट्रीय ओर राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन सेवाय जारी रहेगी। आपातकालीन स्थिति में आप कही भी जा सकते हैं।

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