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चैती मेला में  केवल प्रसाद की दुकानें लगाने की अनुमति, दुकान पर कोविड गाइडलाइंस का किया जाएगा पूरा पालन

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काशीपुर। (सुनील शर्मा ) चैती मेले को लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय पर आयोजित बैठक में प्रशासन की ओर से साफ कहा गया कि मेले में प्रसाद की दुकान लगाने को लेकर कोई रोक नहीं है। लेकिन दुकान पर कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। वहीं रात में नाइट कर्फ्यू कै चलते कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। प्रसाद की दुकानों का ठेका प्रशासन की ओर से देवी की प्रतिमा वापस आने के दिन 25 अप्रैल तक रहेगा । संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरव सिंघल ने बताया कि मेले में केवल मंदिर में दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। मेले में सीमित संख्या में प्रशाद की दुकानें लग सकती है। मेले में 200 लोगों को ही अनुमति दी जायेगी। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरव सिंघल ने बैठक में मौजूद पंडा परिवार के सदस्यों ने मेले में मां बाल सुंदरी  देवी के डोले के मंदिर में परंपरागत ढंग से आने के बजाय पिछले वर्ष की भांति सरकारी वाहन में आने की व्यवस्था बनाये जाने को कहा। जिस पर पंडा परिवार ने सहमति जताई। मेले में प्रसाद की दुकानें मंदिर परिसर से दूर लगाई जाने का निर्णय लिया गया ताकि मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ न लग पाये। बैठक में तहसीलदार विपिन कुमार पंत, कोतवाल संजय पाठक, आईटीआई थानाध्यक्ष विद्यादत्त जोशी, कोरोना नोडल अधिकारी डॉ अमरजीत साहनी, नगर निगम कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, पंडा परिवार से प्रधान पंडा, वंशगोपाल अग्निहोत्री, मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री,पंडा कृष्ण गोपाल अग्निहोत्री, पंडा मनोज अग्निहोत्री शक्ति अग्निहोत्री के अलावा ठेकेदार मौजूद थे।

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