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नैनीताल: गर्भवती महिला से मारपीट में पिता-पुत्र दोषी, अदालत ने सुनाई सजा……..

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नैनीताल- नैनीताल की न्यायिक मजिस्ट्रेट (सिविल जज जूनियर डिविजन) उर्वशी रावत की अदालत ने बड़ौन खनस्यू में वर्ष 2023 में हुई मारपीट की घटना में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी चंदन सिंह और उसके पुत्र हरीश उर्फ हरेंद्र सिंह को छह-छह माह के कारावास तथा तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 19 जून 2023 को घास काटने के दौरान हुए विवाद में दोनों आरोपियों ने शिकायतकर्ता नैन राम की गर्भवती पत्नी नंदी देवी को चार मीटर गहरी खाई में धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। पहले उन्हें ओखलकांडा अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर हल्द्वानी रेफर किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसकी पुत्री-बहू, चिकित्सक और विवेचक सहित कुल नौ गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने धारा 323 के तहत छह-छह माह का कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 325 के तहत एक वर्ष का कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने दोनों दोषियों को सजा काटने के लिए जिला कारागार भेजने के आदेश दिए।

 

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