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रक्षाबंधन से पहले कालाढूंगी में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का शिकंजा, पनीर और पेय पदार्थों समेत तीन नमूने जांच को भेजे

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कालाढूंगी – आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को कालाढूंगी बाजार के आधा दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए कुल तीन नमूने प्रयोगशाला भेजे गए।

निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने एक खुला पनीर, एक कार्बोनेटेड कैफीनयुक्त बेवरेज तथा एक कार्बोनेटेड बेवरेज लेमिनेटा का नमूना संग्रहित किया। सभी नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मिठाई और किराना कारोबारियों को दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान मिठाई एवं किराना कारोबारियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी रक्षाबंधन पर्व को लेकर विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है।

उन्होंने खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से साफ-सफाई, पेस्ट कंट्रोल एवं दवाओं के छिड़काव की व्यवस्था करने के साथ कर्मचारियों का नियमित मेडिकल फिटनेस कराने के निर्देश दिए।

मिलावट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। मिलावट अथवा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि जहां कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो, उसकी सूचना विभाग को दें, ताकि तत्काल जांच और कार्रवाई की जा सके।

कारोबारियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

विभाग की ओर से खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करने, पैक्ड खाद्य सामग्री पर निर्माण एवं समाप्ति तिथि तथा बैच नंबर स्पष्ट रखने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा प्रतिष्ठानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, बिल/कैश मेमो देने, FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने तथा खराब अथवा कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रखने को कहा गया।

विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में अनियमितता, शिकायत अथवा किसी नमूने के फेल पाए जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ FSS Act-2006 के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन और खाद्य कारोबारियों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है।

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