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जमीन विवाद में लाइसेंसी हथियार से चली गोली, एक घायल, डीएम ने किए रद्द दो शस्त्र लाइसेंस

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नैनीताल। चंपावत में पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहा विवाद हिंसक रूप ले बैठा, जहां लाइसेंसी हथियार से की गई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने आरोपी के दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

पुलिस अधीक्षक चंपावत की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भैरवा चौराहा, चंपावत निवासी महेंद्र कुमार तड़ागी, जो मूल रूप से लोहारियासाल हल्द्वानी के निवासी हैं, ने अपने लाइसेंसी शस्त्र से दिनेश तड़ागी पर फायरिंग कर दी थी। घटना में दिनेश तड़ागी घायल हो गए। बताया गया है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और लंबे समय से भूमि विवाद चला आ रहा था।

घटना के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी .38 बोर रिवॉल्वर तथा सिंगल बैरल बंदूक के दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए।

प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।

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