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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देशन में पौड़ी पुलिस का आदतन अपराधियों पर नव वर्ष में कड़ा प्रहार…

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पौड़ी- संगठित गैंग बनाकर नगर निगम कोटद्वार में लगभग 01 करोड़ 21 लाख रुपये का गबन करने वाले अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्यवाही। कोतवाली कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत गैंग लीडर पकंज रावत जो कि नगर निगम कोटद्वार में लिपिक के पद पर तैनात था जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गैंग बनाकर समाज विरोधी क्रिया कलापो में संलिप्त रहकर कोटद्वार क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र रचकर व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आर्थिक लाभ हेतु सरकारी पद पर रहते हुये नगर निगम के लगभग 01 करोड़ 21 लाख रुपये की धनराशि का गबन किया गया था।

 

अपराधियों का जनता के लोगों में भय व्याप्त था जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने हेतु तैयार नही था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को समाज विरोधी क्रियाकलाप कर लगातार अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में कोटद्वार पुलिस द्वारा गैंग लीड़र पंकज रावत एवं उसके अन्य साथियों के विरुद्व कोतवाली कोटद्वार पर मु0अ0स0-40/2023, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

 

जनपद पुलिस द्वारा गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही लगातार जारी है व गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा।

 

 

नाम पता अभियुक्तः-

1 पकंज रावत पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिहं रावत, निवासी- सिताबपुर, थाना कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल

2श्रीमती सुमिता देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र सिहं चौधरी, निवासी-बड़थ्वाल कलोनी पदमपुर सुखरौ, थाना कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल

3 नीरज रावत पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिहं रावत, निवासी-आमपड़ाव, थाना कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।

एवम अन्य अभियुक्त शामिल हैं।

 

आपराधिक इतिहास

पंकज रावत के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार पर

(I) . मु0अ0स0 254/22, धारा 420,409,467,468,471 भादवि व 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

(II).  मु0अ0सं0-320/22 धारा 420,409, 467, 468, 471, 120B भादवि व 13 (1)(क)/2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

(III). मु0अ0स0- 321/22 धारा-420,409,467,468, 471,120B भादवि व 7 (1) /13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

सुमिता देवी के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार पर

(I). मु0अ0स0- 254/22, धारा 420,409,467, 468, 471 भादवि व 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

(II).  मु0अ0स0- 321/22 धारा-420,409, 467, 468, 471, 120B भादवि व 7 (1)/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

नीरज रावत  के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार पर

(I). मु0अ0स0- 321/22, धारा-420,409, 467, 468, 471, 120B भादवि व 7 (1) /13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

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