नैनीताल – जनपद के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और नियम विरुद्ध पट्टों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर स्थित लगभग 9 एकड़ (3.60 हेक्टेयर) नजूल भूमि पर दिए गए सभी पट्टों को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश जिलाधिकारी न्यायालय, नैनीताल में वर्ष 2018-19 से लंबित वादों की सुनवाई पूरी होने के बाद पारित किया गया। संबंधित भूमि ग्राम एवं तहसील रुद्रपुर के खसरा संख्या 66, 69 एवं 70 से जुड़ी है, जिस पर वर्ष 2015 में पट्टों का नियमितीकरण कर भूमिधरी अधिकार प्रदान किए गए थे।


न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि यह भूमि मूल रूप से नजूल भूमि है और इसे श्रेणी वर्ग-4 में दर्ज करने का आदेश पूर्व में ही राजस्व परिषद, देहरादून द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसके बावजूद शासनादेशों के विपरीत जाकर भूमि का नियमितीकरण और भूमिधरी अधिकार दिया जाना नियमों के खिलाफ पाया गया।
इस आधार पर जिलाधिकारी ने पूर्व में की गई समस्त नियमितीकरण की कार्रवाई और दिए गए भूमिधरी अधिकारों को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है। साथ ही तहसीलदार रुद्रपुर को आदेशों का शीघ्र एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासनिक स्तर पर इस फैसले को सरकारी भूमि की अवैध बंदरबांट पर बड़ी नकेल माना जा रहा है। यह आदेश भविष्य में नजूल भूमि और सरकारी संपत्तियों पर किए जा रहे अवैध कब्जों के खिलाफ एक मजबूत नजीर के रूप में देखा जा रहा है।

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