मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की पैनी नजर, खन्स्यु में चला सघन जांच अभियान

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खन्स्यु – आगामी रक्षाबंधन और श्रावण मास को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावट के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को खन्स्यु बाजार में एक दर्जन से अधिक किराना एवं मिठाई की दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान गुणवत्ता जांच के लिए पांच खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए।

निरीक्षण के दौरान दो खाद्य प्रतिष्ठानों से टोमैटो सॉस, गुलाब जामुन मिक्सचर, दलिया, चायपत्ती और कुरकुरे के कुल पांच नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के तहत खन्स्यु स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के रसोईघर एवं खाद्य भंडार का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विद्यालय द्वारा खाद्य लाइसेंस संबंधी सभी नियमों का पालन किया जाना पाया गया। विद्यालय प्रभारी को स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने तथा बच्चों को केवल गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग पूरी तरह सतर्क है। निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठान संचालकों को दुकानों और गोदामों की नियमित साफ-सफाई रखने, आवश्यकतानुसार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने तथा बाजार में बिक रही रंग-बिरंगी कचरी का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यापारी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करता पाया गया या जांच में खाद्य नमूने फेल हुए, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस एक्ट), 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की आशंका हो तो तत्काल इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

निरीक्षण के दौरान विभाग ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करने, पैक्ड खाद्य सामग्री पर निर्माण एवं समाप्ति तिथि तथा बैच नंबर स्पष्ट अंकित करने, रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराने तथा एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए।

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