माल रोड पर अब नहीं बजेगा हॉर्न, 1 अगस्त से उल्लंघन पर ₹1000 जुर्माना

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नैनीताल – सरोवर नगरी नैनीताल की ऐतिहासिक माल रोड पर अब सन्नाटा और सुकून का माहौल नजर आएगा। पर्यटकों को शांत और सुखद वातावरण उपलब्ध कराने तथा ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 1 अगस्त 2026 से माल रोड को ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित कर दिया है। आदेश के तहत माल रोड पर किसी भी वाहन द्वारा हॉर्न बजाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर अत्यधिक हॉर्न बजने के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। लगातार बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, ताकि लोग शांत वातावरण में माल रोड पर घूमने का आनंद ले सकें।

उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिक इस व्यवस्था से पहले से परिचित हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं। अब बाहर से आने वाले पर्यटकों और वाहन चालकों तक भी इस नियम की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, जबकि लाउडस्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट भी कराए जा रहे हैं।

दीपक रावत ने सभी वाहन चालकों से अपील की कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें, जिससे पैदल चलने वाले पर्यटकों, बुजुर्गों, बच्चों और स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में प्रशासन का फोकस लोगों को जागरूक करने पर रहेगा। हालांकि, नियमों की लगातार अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ₹1000 का जुर्माना वसूलते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि यह पहल केवल ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि नैनीताल की प्राकृतिक शांति और पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी नागरिकों और पर्यटकों से इस व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग की अपील की।

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