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नैनीताल: गुंडा एक्ट में बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी छह माह के लिए जिला बदर…….

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नैनीतालजनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत 9 आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने इन आरोपियों को “गुंडा” घोषित करते हुए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के अनुसार जिला बदर किए गए आरोपियों में राहुल, संजय आर्य, अनुज राज सिंह, शाहिद, कौशल चिलवाल, सलमान, मोहसिन, शादाब और प्रदीप सागर अमन शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी, एनडीपीएस, आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं।

 

अधिकारियों का कहना है कि इनकी गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। वहीं, जांच के दौरान व्यवहार में सुधार पाए जाने पर प्रशासन ने 5 आरोपियों को राहत भी दी है। शनि, संजय बिनवाल, हिमांशु शाही, सूरज कुमार और मोहम्मद आबिद के खिलाफ चल रहे गुंडा एक्ट के नोटिस निरस्त कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियानों को आगे भी जारी रखा जाएगा।

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