रुद्रपुर: बोर्ड परीक्षाओं के लिए सख्ती, केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू…..

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रुद्रपुर – वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों और उनके चारों ओर 100 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है।

संयुक्त मजिस्ट्रेट मनीष बिष्ट, राहुल शाह, ऋचा सिंह, अमृता शर्मा, अभय प्रताप सिंह, गौरव पाण्डे, रविंद्र जुवाठा एवं तुषार सैनी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के अंदर और निर्धारित परिधि में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों और सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति नकल करने या कराने में सहयोग नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र के भीतर परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या लाठी-डंडा लेकर केंद्र के आसपास नहीं आ सकेगा। हालांकि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग, नारेबाजी अथवा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त रोक रहेगी।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना प्रभारी और निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के उल्लंघन पर तत्काल सुसंगत धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन का कहना है कि यह आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित व निष्पक्ष परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराना है।

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