देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पेंशनधारकों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफ़ा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है। इसके बाद अब पेंशनभोगियों को 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

1 जुलाई 2025 से लागू होगी नई दर
जारी आदेश के अनुसार, संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों पर लागू होगी।
इन पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ
वित्त सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह राहत केवल राज्य सरकार के स्थायी पेंशनभोगियों तक सीमित नहीं रहेगी।
इसका लाभ विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्हें शासनिक पेंशनरों के समान पेंशन की स्वीकृति प्राप्त है।
हजारों पेंशनभोगियों को मिलेगी आर्थिक राहत
सरकार के इस निर्णय से राज्यभर के हजारों पेंशनधारकों को सीधी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, यह कदम वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संवेदनशील और राहतभरा फैसला माना जा रहा है।
पेंशनरों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने समय रहते उनकी आर्थिक जरूरतों और बढ़ती महंगाई का ध्यान रखा है।

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