पौड़ी- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे ने जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम करने, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
जिसके क्रम में दिनांक 09.10.2023 को कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी गढ़वाल के आदेश के अनुपालन में पौड़ी गढ़वाल में निवासरत (1) करनैल सिंह पुत्र शेर सिंह, निवासी- झूलाबस्ती, गाडीघाट कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, (2) राजेन्द्र कुमार पुत्र नरेश कुमार, निवासी- प्रजापति नगर गाड़ीघाट, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, (3) मनीष उर्फ रोनी पुत्र ओमप्रकाश,

निवासी-इन्द्रानगर, आमपड़ाव कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम -1970 की धारा 3 (क) की कार्यवाही कर कोटद्वार पुलिस द्वारा अभियुक्तों को छः माह के लिये जिला बदर (तड़ीपार) की कार्यवाही कर तीनों अभियुक्तों को कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) की सीमा से बाहर भेज दिया गया है। अब 6 माह तक तीनों अभियुक्त जनपद पौड़ी की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे।
उक्त तीनों अभियुक्त जनपद में लगातार शराब तस्करी व चोरी की घटनाओं में शामिल रहे है व इन पर चोरी के अभियोग, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट एवं गुण्डा अधिनियम से सम्बन्धित कई मामले दर्ज हैं जिस कारण समाज में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है।

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