गुंडा एक्ट के तहत नैनीताल में चार और जिला बदर, इस साल अब तक 94 पर कार्रवाई

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नैनीताल – जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चार व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है। इनमें दो व्यक्तियों को छह-छह माह और अन्य दो को एक-एक माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।

प्रशासन के अनुसार, एक जनवरी से आठ अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 94 अराजक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। जिला प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

दो व्यक्तियों को छह माह के लिए किया जिला बदर

न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल की ओर से जारी आदेश के तहत समीर खान पुत्र शाहिद निवासी स्टेट बैंक वाली गली, नई बस्ती, थाना काठगोदाम तथा मनीष पुत्र गंगाराम निवासी रामलाल कॉलोनी, थाना काठगोदाम को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।

इसके अलावा अरुण आर्या पुत्र हरीश आर्या निवासी गुजरीड़ा बस्ती, फतेहपुर, थाना मुखानी और डीकर सिंह कोरंगा पुत्र जवाहर सिंह निवासी संजयनगर-01, बिंदुखत्ता, लालकुआं को एक-एक माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं।

कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने बताया कि जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में जिला प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ समय-समय पर प्रभावी कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से ऐसे तत्वों पर नजर रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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