नई दिल्ली/हल्द्वानी – बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख को लेकर स्थिति साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। इसके साथ ही कंप्यूटर जनरेटेड सूची में दिखाई दे रही 17 सितंबर की संभावित तारीख अब समाप्त हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर-1 में Civil Appeal No. 3518/2023, Abdul Mateen Siddiqui बनाम Union of India & Others से संबंधित अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन IA No. 253207/2026 पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार और रेलवे की ओर से मामले में जल्द सुनवाई की मांग रखी गई।


दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अदालत ने मुख्य अपील को 18 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। शाम को जारी आधिकारिक आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन का निस्तारण करते हुए मुख्य अपील को 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात स्पष्ट की।
बुधवार की सुनवाई में मुख्य याचिकाकर्ता हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस के साथ अधिवक्ता मानिक गुप्ता, रिया यादव और फैज़ान अंसारी ने पैरवी की।
इधर, सुनवाई की संभावनाओं को देखते हुए हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बुधवार सुबह से ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट रहा। संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद 17 सितंबर की पूर्व संभावित तारीख खत्म हो गई है और 18 नवंबर 2026 अगली निर्धारित सुनवाई की तारीख है। लंबे समय से विचाराधीन इस मामले में अब सभी की निगाहें 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

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