हल्द्वानी – बनभूलपुरा हिंसा मामले में आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब ने मंगलवार को एडीजे प्रथम की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
दोनों आरोपियों को पूर्व में उत्तराखंड हाईकोर्ट से डिफॉल्ट जमानत मिली थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे।


गौरतलब है कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग, पथराव और पेट्रोल बम से हमला किया गया था। हिंसा में कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे तथा करोड़ों रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इस घटना में कई पुलिसकर्मी और अन्य लोग घायल हुए थे।
मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार ने दोनों आरोपियों को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया।

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