हल्द्वानी- कंपनीबाग की भूमि पर कब्जे के मामले में आरोपी साफिया मलिक की अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने मुकदमे की स्टेटस रिपोर्ट के लिए और अधिक समय मांगा। कंपनीबाग की भूमि पर कब्जे के मामले में आरोपी साफिया मलिक की अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने मुकदमे की स्टेटस रिपोर्ट के लिए और अधिक समय मांगा। एडीजी कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 27 मार्च निर्धारित कर दी है।
उधर मलिक के अधिवक्ता रोहिताश चक्रवर्ती ने बताया कि पुलिस जानबूझकर स्टेटस रिपोर्ट में देर कर रही है। सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 22 फरवरी को अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया, अख्तरी बेगम, नबी रजा खां, गौस रजा खां और अब्दुल लतीफ के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
सभी पर कंपनीबाग का बगीचा स्थित भूखंड पर मृत व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर कब्जा करने, मरे व्यक्ति के नाम से हाईकोर्ट में रिट डालने और उसे खुर्द-बुर्द करने का आरोप है। मामले की आरोपी साफिया मलिक फरार चल रही है।
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