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13 और 14 फरवरी को किसी भी प्रत्याशी के विज्ञापन पर रहेगा प्रतिबंध-डीएम पंत

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 रुद्रपुर-(एम सलीम खान)  जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए मतदान 14 फरवरी को सम्पन्न होगा।

 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2022 को किसी भी राजनैतिक दल, या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिन्ट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन राज्य/जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया जाय।

 

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2022 को प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राजनैतिक दल, या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन हेतु आवेदन करना होगा।

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