वादी मुकदमा रघुनाथ मंडल पुत्र स्वर्गीय माधव मंडल निवासी शिव मंदिर भाखड़ा पुल चौकी महतोष थाना गदरपुर द्वारा भाखड़ा पुल के नीचे चौकी महतोष, थाना गदरपुर क्षेत्रांतर्गत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंशीय पशुओं का वध कर अवशेष सिर, खाल आदि
भाखड़ा पुल के नीचे नदी में फेंक देने संबंधी तहरीरी सूचना के आधार पर FIR N0. 258/2022 U/S 3/5/11(1) गौ वंश संरक्षण अधिनियम बनाम अज्ञात थाना गदरपुर में पंजीकृत किया गया।


उक्त अभियोग के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक काशीपुर & अपराध के दिशा निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बाजपुर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गदरपुर के नेतृत्व में छह विभिन्न टीमों का गठन किया गया जिनके द्वारा उक्त संबंध में घटनास्थल व उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज व संदिग्ध वाहनों की तस्दीक की गयी व पूर्व में उक्त प्रकार के अपराध में प्रकाश में आए अभियुक्तगण की निगरानी करते हुए उनकी गतिविधियों पर नज़र रखते हुए उनसे पूछताछ की गई।
थाना गदरपुर पुलिस व गौ वंश स्क्वाड उक्त अभियोग के अभियुक्तो की तलाश व पतारसी सुरागरसी हेतु क्षेत्र में मामूर थे तो मुखविर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त अयूब पुत्र मौ0 अहमद निवासी आगलगा मौहल्ला थाना स्वार जिला रामपुर उ0प्र0 को अलखदेवी गाँव के पास से घटना में प्रयुक्त कार SX4 सिलवर कलर रजि0 नं0 DL1CL 4076 तथा गौकसी में प्रयुक्त औजार एक चापड़ ,एक चाकू , एक लोहे की सरिया दोनों तरफ नुकीली , एक लकड़ी का गुटका व एक रस्सी के साथ गिरफ्तार किया गया ।
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क किनारे आवारा घूमने वाले गाय बछड़ो को एकदम से उठाकर अपनी कार में भरकर सुनशान स्थान पर गौकसी कर गौवंशीय पंशुओ का गोश्त बेचकर मुनाफा कमाना बताया
तथा इसी वजह से गौकसी के औजार चापड़ , चाकू , नुकीली सरिया लकड़ी का गुटका व रस्सी आदि खुद की कार में रखी होना बताया। रात्रि में खुद के साथियों उस्मान पुत्र नक्शे निवासी खेमपुर थाना अजीमनगर जिला रामपुर व सरताज कुरैशी पुत्र मेहराज कुरैशी निवासी मौहल्ला पक्का बाग थाना गंज
जिला रामपुर उ0प्र0 के साथ मिलकर तीन गौवंशीय पशुओं को रुद्रपुर के आस-पास से सड़क किनारे से उठाकर अपनी कार में डालकर रुद्रपुर गदरपुर हाईवे में ग्राम महेशपुरा के पास हाईवे के दक्षिणी किनारे स्थित खेत में काटकर उनका गोश्त आदि
अपनी कार में भरना किन्तु गाड़ी की डिग्गी सही से बंद न होने व बैठने की जगह न हो पाने के कारण अपनी कार DL1CL4076 के भाखड़ा पुल पर पहुंचने पर कार से गौ वंशीय पशुओं के 03 सिर , 03 खाल व 05 पैरो को भाखड़ा पुल से नीचे फेंक देना और शेष गोश्त को स्वार जिला रामपुर ले जाकर बेच देना बताया।
मौके पर पुलिस टीम द्वारा उक्त मामले से संबन्धित बरामदा गौवंशीय पशुओं के अवशेष सिर , खाल आदि की फोटोग्राफ दिखाई तो अभियुक्त द्वारा उक्त फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहे पशुओं को ही दिनांक 30-10-2022 को काटकर उक्त अवशेष भाखड़ा पुल से नीचे नदी में फेंकना बताया।
अतः अभियुक्त अयूब उपरोक्त को उसके जुर्म धारा 3/5/11(1) उत्तराखण्ड गौ वंश संरक्षण अधिनियम संबन्धित मु0 FIR N0. 258/2022 के तहत समय 15.00 बजे आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया गया व बरामद गौकसी के औजारों व कार सं0 DL1CL4076 को कब्जे पुलिस लिया गया ।अभियुक्त अयूब द्वारा अपनी निशानदेही पर उक्त स्थान जहां पर गौ वंशीय पशुओं का वध किया गया था
वहां ले जाकर गौ वंशीय पशुओं के छोटे-छोटे अवशेष हड्डी मांस आदि बरामद कराए गए तथा भाकड़ा पुल में जहां से गौ वंशीय पशुओं के अवशेष नीचे नदी में फेंके गए थे वह स्थान दिखाया गया। उक्त अभियोग में उस्मान पुत्र नक्शे निवासी खेमपुर थाना अजीम नगर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश व सरताज कुरेशी पुत्र मेहराज कुरैशी निवासी मोहल्ला पक्का बाग थाना गंज जिला रामपुर उत्तर प्रदेश आदि वांछित हैं।
बरामदगी का विवरण
(1) कार SX4 रंग सिलवर रजि0 सं0 DL1CL4076
(2) 01 चापड़ ,01 चाकू , 01 लोहे की सरिया दोनों तरफ नुकीली व 01 लकड़ी का गुटका , 01 रस्सी
(3) गौ वंशीय पशुओं के बरामदा अवशेष आदि ।
गिरफ्तारशुदा अभियुक्त
अयूब पुत्र मौ0 अहमद निवासी आगलगा मौहल्ला थाना स्वार जिला रामपुर उ0प्र0
वांछित अभियुक्तगण
(1) उस्मान पुत्र नक्शे निवासी खेमपुर थाना अजीम नगर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश
(2) सरताज कुरेशी पुत्र मेहराज कुरैशी निवासी मोहल्ला पक्का बाग थाना गंज जिला रामपुर उत्तर प्रदेश।

Skip to content











