औरैया के दिबियापुर में चार बीघा जमीन में हिस्सा न मिलने से गुस्साए बेटे ने पहले कुल्हाड़ी से पिता की हत्या की। जब पास में लेटी सौतेली मां चिल्लाई तो उसे भी मार डाला। पत्नी के साथ मिलकर माता-पिता की हत्या की योजना दिन में ही बना डाली थी। 14 सितंबर की रात पुरानी दिबियापुर में बुजुर्ग दंपती की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र रमाकांत ने पुलिस गिरफ्त में आने के बाद हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए रमाकांत ने स्वीकार किया कि उसने अकेले ही अपने माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की थी। बताया कि श्यामलाल राजपूत उसके पिता थे। उसके दो सगे भाई और तीन सगी बहन हैं। जबकि रामजानकी उसकी सौतेली मां थी और एक सौतेली बहन है। बताया कि माता पिता ने पिछले कुछ वर्षों में 40 लाख रुपये की एक जमीन बेची थी। उसे कोई हिस्सा नहीं दिया गया था।
पिता ने अपने नाम चार बीघा जमीन को भाई उमाकांत और सर्वेश के नाम कर दिया था। इसमें भी उसे कोई हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा न मिलने के कारण में गुस्से में आकर 14 सितंबर को दिन में पत्नी ऊषा देवी के साथ योजना बनाई कि माता-पिता की सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देंगे। रात में घर से अकेले कुल्हाड़ी लेकर छप्पर में सो रहे माता पिता के पास पहुंचा। पहले पिता श्याम लाल पर कुल्हाड़ी से हमला किया। जब सौतेली मां चिल्लाई तो उनपर भी कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। वह तब तक वार करता रहा,
जब तक दोनों की मौत नहीं हो गई। पास में बगीचे में नाली के किनारे कुल्हाड़ी छिपा कर फरार हो गया था। एसपी ने बताया कि थाना दिबियापुर पुलिस टीम को सोमवार को सूचना मिली कि 14 सितंबर की रात में बुजुर्ग दंपती की हत्या के आरोपी बिझाई पुल पर कहीं भागने की फिराक में खड़े हैं। दिबियापुर थाने की पुलिस टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक रामसहाय सिंह, दरोगा देवेंद्र प्रसाद, दरोगा सुरेश चंद्र, दरोगा पूजा सोलंकी ने एसओजी टीम के साथ मिलकर हत्यारोपी रमाकांत एवं उसकी पत्नी ऊषा देवी को गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की।
आरोपी भागने लगे तो कांबिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 14 सितंबर की रात पुरानी दिबियापुर में बुजुर्ग दंपती श्यामलाल राजपूत और उसकी पत्नी रामजानकारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के बेटे उमाकांत ने अपने बड़े भाई रमाकांत पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पुत्रवधू पर लगाई गई साजिश रचने की धारा
बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने पुत्र रमाकांत के साथ हत्या की साजिश रचने वाली पुत्रवधू ऊषा देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी की धारा लगाई है
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ेसबुक पर पेज को लाइक और फॉलो करें