उत्तराखण्ड क्राइम रुद्रपुर

उधमसिंहनगर पुलिस ने किया ट्रांजिट कैम्प थाना क्षेत्र में हुए मर्डर का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार।

ख़बर शेयर करें -

रुद्रपुर-(एम् सलीम खान) दिनांक 02/03/2022 को आदिन्दा मोहन देई पत्नी स्व० अर्शफी लाल निवासी राजा कालोनी थाना ट्राजिट कैम्प मूल निवासी ग्राम मसीहाबाद थाना मीरंगज जिला बरेली ने उपस्थित थाना आकर एक किता प्रा०पत्र बावत दिनांक 28/02/2022 को समय सांय 19.00 बजे अपने पुत्र अमित पुत्र स्व० अशरफी लाल निवासी उम्र 25 वर्ष का घर से बिना बताये कही चले जाने विषयक लाकर दाखिल किया

 

जिस सम्बन्ध में थाना ट्राजिट कैम्प मे जी०डी० 57 समय 16.47 बजे मे गुमशुदगी दर्ज की गयी जिसकी जांच उ0नि0 विजय सिंह के सुपुर्द की गयी।

दिनांक 06/03/2022 को उ0नि0 विजय सिह द्वारा उक्त गुमशुदा अमित की माता मोहन देई से पुछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पुत्र अमित को रोहित सरकार निवासी कृष्णा कालोनी थाना ट्राजिट कैम्प दिनांक 28/02/2022 को अपनी मो0सा0 मे घर से बैठाकर ले गया है तथा आंशका जाहिर की कि रोहित सरकार ने मेरे पुत्र का अपहरण कर उसके साथ कोई अनहोनी घटना कर दी है पूछताछ, बयान, सीसीटीवी फूटेज के आधार पर व आस-पास के लोगो से पूछताछ से गुमशुदा अमित को अन्तिम बार रोहित सरकार के साथ देखा गया है जिसके बाद से गुमशुदा अमित का कोई पता नही है जिसके आधार पर गुमशुदगी को तरमीम कर थाना ट्रांजिट कैम्प मे मु० FIR NO-80/2022 धारा 365 IPC बनाम रोहित सरकार अभियोग पंजीकृत किया गया।

शपुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्राजिट कैम्प के नेतृत्व में टीमो का गठन किया गया जिसके फलस्वरुप दिनांक 06/03/2022 को उ0नि0 विजय सिंह मय हमराह उ०नि० मनोज कुमार, कानि0 1020 राकेश खेतवाल, कानि0 784 दिनेश चन्द्र, कानि0 278 जय कुमार व कानि0 110 जगमोहन गौड़ के मुOFIR NO-80/2022 U/S365 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित सरकार S/o विजय सरकार R/O जीत मेडिकल वाली गली मैन मार्केट ट्रांजिट कैम्प जिला उधम सिंह नगर उम्र 23 वर्ष ने पूछताछ में बताया

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी- सांड़ से टकराए बाइक सवार, एक की मौत और दूसरा गंभीर, हल्द्वानी से अपने घर लौट रहे थे युवक

 

कि गुमशुदा अमित S/O असरफी लाल R/O कृष्णा कालौनी ट्रांजिट कैम्प को दिनांक 28-2-2022 को अपनी बुलेट मो0सा0 UK-06-AU-0831 लाल काले रंग की से उसके घर से बुलाकर पूर्व नियोजित तरीके से मेडिसिटी अस्पताल होते हुए खानपुर नई बस्ती थाना बिलासपुर जिला रामपुर में प्रकाश के घर के पीछे नाले के पास खेत में लाकर अपने दोस्तो प्रकाश, नन्दू व गोविन्द के साथ मिलकर खेत में पेड़ो के पास बैठकर शराब पी थी तथा मौका देखकर प्रकाश S/O कश्मीर सिंह R/O खानपुर थाना विलासपुर जिला रामपुर से मंगवायी गयी रस्सी से हम सभी ने गला घोट दिया

 

तथा रोहित सरकार द्वारा कुल्हाड़ी से अमित के सिर तथा छाती में चोट मारकर हत्या की थी। अभियुक्त गण द्वारा हत्या करने के बाद मृतक अमित के द्वारा पहने कपड़ो अण्डरवियर को छोड़कर उतारकर मृतक के शव को योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने वाले स्थान से लगभग 25 कदम उत्तर की ओर लेजाकर खेत के किनारे में गोविन्द R/O खानपुर PS विलासपुर द्वारा लाये गये फावड़े से चारो अभियुक्त गण ने मिलकर गड्डा खोदकर अमित के शव को औधें मुंह में रखकर दफना दिया था तथा पूर्व में ही रोहित सरकार तथा नन्दू द्वारा खानपुर गाँव के किराना दुकान से 05 kg नमक की थैली खरीदी गयी थी जिसे शव को जमीन में गाड़ने के साथ ही शव को जल्दी से गलाने हेतु डाल दिया था तथा गड्ढे को मिट्टी से पूरी तरह से चारों अभियुक्त गणो ने ढक दिया तथा आस पास पड़े कूड़े का ढेर को भी गड्ढे के उपर डाल दिया था ताकि किसी को कोई शक न हो।

यह भी पढ़ें 👉  काशीपुर में बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाएगी मां बाल सुंदरी देवी जी की ध्वजा यात्रा…….

 

तथा कुल्हाड़ी व रस्सी को रोहित सरकार व नंदू ने वहीं पर झाड़ियों में छुपाकर रख दिया था तथा फावड़ा गोविन्द अपने साथ लेकर गया था। उसके बाद अभियुक्त गण रोहित सरकार गोविन्द प्रकाश नन्दू अपने घर चले गये अभियुक्त रोहित सरकार से गहन पूछताछ कर तथा विश्वास में लेकर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रोहित सरकार की बातों पर विश्वास कर इसके बताये अनुसार उसकी निसादेही पर घटनास्थल ग्राम खानपुर प्रकाश के घर पास मोड़ में अपने निजी वाहन सं० UK-O4Y 5575 कार व UK-04 AC 3506 कार से गये तथा प्रकाश के घर पहुंचे तथा अभियुक्त ने पुलिस टीम को गाड़ी से उतरवाकर आगे-2 पैदल पैदल चलकर टार्च की रोशनी में एक खेत के किनारे ले गया तथा अभियुक्त गण चारों लोगो ने दो खम्भों वाले पेड़ में रस्सी से अमित उपरोक्त का गला घोट दिया था तथा अमित के सिर पर कुल्हाड़ी सेमारकर उसकी हत्या कर दी थी तथा 25 कदम की दूरी पर खेत के किनारे कूड़े के ढेर के चारों अभियुक्त गण ने गड्ढा खोदकर अमित के शव को दफना दिया था

 

घटनास्थल ग्राम खानपुर चौकी क्षेत्र रुद्रविलास थाना विलासपुर जनपद रामपुर होने के कारण थाना विलासपुर को सूचित किया गया कुछ समय बाद थाना बिलासपुर की पुलिस मौके पर पहुंची जिनके द्वारा अभियुक्त रोहित सरकार की निशादेही पर पुलिस टीम द्वारा मृतक अमित के शव को मिट्टी हटाकर निकाला गया मृतक के शव पर अण्डवियर के अलावा कोई कपडा नही हटायी गयी मिट्टी के सफेद रंग का पदार्थ जिसे अभियुक्त रोहित सरकार द्वारा नमक होना बताया तथा सफेद पदार्थ सहित मिट्टी व घटनास्थल की सादा मिट्टी अलग-अलग प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सफेद कागज में अलग-2 रखा गया तथा शव को बाहर निकालकर शव को देखकर जिसका चेहरा व सिर क्षत विक्षत है

यह भी पढ़ें 👉  राष्ट्रीय राजमार्ग में सोयाबीन फैक्ट्री के बाहर बेतरतीब खड़े वाहन और सड़क पर बेखौफ घूम रहे आवारा मवेशी बने हादसों का सबब......

 

रोहित सरकार द्वारा बताया गया था कि यही अमित का शव है जिसे दिनांक 28-2-22 को अभियुक्त गण रोहित सरकार गोविन्द नन्दू प्रकाश द्वारा मारकर दफना दिया था रोहित सरकार से घटना में प्रयुक्त वाहन बुलेट, आला कत्ल कुल्हाड़ी तथा रस्सी बरामद की गयी बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 302/201 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्त रोहित सरकार को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 365/302/201 भा0द0वि०मे समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। प्रकाश में आये अभियुक्त गण का तलाश की जा रही है।

बरामदा माल –

  1. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक रस्सी
  2. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक कुल्हाडी
  3. घटना में प्रयुक्त वाहन बुलेट मो0सा0 UK-06-AU-0831 लाल काले रंग

पुलिस टीम

  1. निरीक्षक सुन्दरम शर्मा
  2. उ0नि विजय सिह
  3. उ0नि मनोज कुमार
  4. कौशल भाकुनी
  5. उ0नि0 धीरज टम्टा
  6. कानि0 1020 राकेश खेतवाल
  7. कानि0 784 दिनेश चन्द्र
  8. कानि0 110 जगमोहन गौढ 8. कानि0 278 जय कुमार
  9. कानि0 656 नीरज भोज

10 कानि० चालक नरेश जोशी

गिरफ्तार अभियुक्त

  1. रोहित सरकार S/o विजय सरकार R/O जीत मेडिकल वाली गली मैन मार्केट ट्रांजिट कैम्प, थाना ट्रांजिट कैम्प जिला उधम सिंह नगर उम्र 23 वर्ष

प्रकाश में आये अभियुक्त

  1. प्रकाश S/O कश्मीर सिंह R/O खानपुर थाना विलासपुर जिला रामपुर 2. गोविन्द R/O खानपुर PS विलासपुर
  2. नन्दू

आपराधिका इतिहास अभियुक्त रोहित सरकार 1.FIR NO-38/21U/S323/504/506IPC

  1. FIR NO-267/21 U/S 323/452/504/506 IPC

Leave a Reply