उत्तराखण्ड क्राइम रुद्रपुर

नानकमत्ता क्षेत्र में हुई आगजनी की घटना का उधम सिंह नगर पुलिस ने किया खुलासा तीन आरोपियों की गिरफ्तारी…..

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रुद्रपुर- एसएसपी द्वारा खुलासा करने वाली पुलिस टीम हेतु की गई 2,500 रुपये के ईनाम की घोषणा। दिनांक- 09.11.2023 को वादी गगनदीप सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी गढीपट्टी थाना नानकमत्ता जिला ऊधम सिंह नगर द्वारा थाना नानकमत्ता मे आकर एक किता तहरीर वावत नानकसागर डैम में संचालित वाटर स्पोर्टस में अज्ञात लोगो द्वारा वाटर मोटर  बोर्ट में तोड़-फोड़ कर आगजनी करना व सीसीटीवी कैमरो व पास खड़ी मोटर साईकिल को क्षतिग्रस्त करना तथा उक्त सामान की निगरानी में रखे कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली गलौच कर जान से मारने धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल की गयी।

 

दाखिला तहरीर के आधार पर थाना हाजा में मु0 FIR N0- 258/23 धारा 323/427/436/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग की गम्भीरता को देखते हुये  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त अभियोग का शीघ्र अनावरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, रूद्रपुर व अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी खटीमा  के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष नानकमत्ता के नेतृत्व में पुलिस टीमे गठित की गयी। चश्मदीदों/पीड़ितो द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उक्त घटना में 07-08 लोग थे,

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जो काली रंग की स्कार्पियों व सफेद रंग की कार में आये थे। SOG/पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से चैक किया गया तो घटना के समय 02 गाडियां घटनास्थल से मैन हाईवे की तरफ जाते दिखाई दी, जिसके पश्चात उक्त रूट के विभिन्न स्थानों के लगे लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को खगाला गया तो उक्त वाहन रूदपुर की तरफ जाते दिखाई दिये। उक्त वाहन व घटनाकारित करने वाले अभियुक्तों की तस्दीक/गिरफ्तारी हेतु सुरागरसी-पतारसी करते हुये अथक प्रयास जारी रखे गये। दिनांक- 23.11.2023 की रात्रि में घटना में शामिल अभियुक्तगणों के पुनः नानकमत्ता क्षेत्र में आने की सूचना पर अभियुक्तगणों को घेरकर अभियुक्तगण

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1- रखवीर सिंह पुत्र हरविंदर सिंह निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना शीशगढ़ जिला बरेली उम्र 24 वर्ष 2- अमरजीत सिंह पुत्र श्री वजीर सिंह निवासी ग्राम कनकटा थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर उम्र 24 वर्ष, 3- गुरवन्त सिंह पुत्र जजबीर सिंह निवासी ग्राम नूरपुर थाना स्वार जिला रामपुर उत्तर प्रदेश उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 03 अद्द तमंचे व जिन्दा कारतूस बरामद हुये तथा अभियुक्तगणों द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो को भी बरामद करते हुये कब्जे पुलिस लिया गया।

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विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 307/147/148/149/34 आईपीसी एक्ट की बढ़ोतरी की गई है तथा धारा 436 को धारा 435 IPC में धारा में तरमीम किया गया है अग्रिम विवेचनधारा 435/ 427/ 147/ 148/149/307/504/506/34 I PC व 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित है। घटना में प्रयुक्त वाहन वेन्यू कार की बरामद की के प्रयास किया जा रहे हैं। घटना का मुख्य कारण वादी गगनदीप सिंह व मुख्य अभियुक्त रखवीर सिंह का आपस में पैसो के लेन-देन को लेकर विवाद तथा कुछ माह पूर्व सितारगंज क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना के वर्चस्व को लेकर होना प्रकाश में आया है।

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