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बनभूलपुरा थाने में आग लगाने वाले 36 उपद्रवियों पर लगा यूएपीए, सपा नेता के भाई का नाम भी शामिल…..

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हल्द्वानी- अब्दुल मलिक के बाद पुलिस ने अब बनभूलपुरा थाने में आग लगाने वाले 35 उपद्रवियों के खिलाफ भी यूएपीए की धारा लगा दी है। इसी के साथ इन पर 16 अन्य धाराओं में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब्दुल मलिक के बाद पुलिस ने अब बनभूलपुरा थाने में आग लगाने वाले 35 उपद्रवियों के खिलाफ भी यूएपीए की धारा लगा दी है। इसी के साथ इन पर 16 अन्य धाराओं में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

इनमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी समेत कई निवर्तमान पार्षद और प्रभावशाली लोगों के नाम हैं। आठ फरवरी को मलिक के बगीचे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने गई प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ था। भीड़ ने जमकर हिंसा की और सरकारी व निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। यह उपद्रव बनभूलपुरा थाने तक पहुंच गया। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया और थाने में भी आग लगा दी।

इस मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला बनभूलपुरा थाने की ओर से दर्ज किया गया है। सोमवार तक यह बात सामने आई थी कि पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे अब्दुल मलिक पर ही उत्तराखंड लोक संपत्ति अधिकार अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के साथ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 332, 341, 342, 353, 427 और 436 में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब बनभूलपुरा थाने की ओर से दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 36 लोगों पर भी इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

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