रूद्रपुर-(एम् सलीम खान) विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से प्रत्याशियांे हेतु निर्वाचन में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेक्षक धीरेन्द्रमणी त्रिपाठी, दर्पण अमरवंशी द्वारा दिये गये। उन्होने कहा जिला प्रशासन की टीम आपके लिए तत्पर है कोई भी शंका होने पर उसका समाधान करा लें, आवश्यकता पडने पर संबंधित टीम द्वारा प्रशिक्षण भी लिया जा सकता है। उन्होने कहा अभी तक सब सामान्य चल रहा है,
विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करे, तो आगे भी सब सामान्य चलता रहेगा। उन्होने कहा दिनांक 03, 07 व 11 फरवरी, 2022 को विधानसभावार सभी प्रत्याशियों के लेखांकन का निरीक्षण किया जायेगा, इसलिए नामांकन के दौरान दी गई पंजिका पर दैनिक खर्चो का सही प्रकार अंकन कर ले ताकि लेखा टीम से उसका मिलान हो सके। उन्होने कहा कोविड के दृष्टिगत सभी प्रत्याशी सभाओं, रैलियों, रोड शो आदि में कोविड प्रोटोकाल का विशेष ध्यान दे।
उन्होने कहा निर्वाचन शांत माहौल में हो इसके लिए निर्वाचन में मिल कर कार्य करें। बैठक में नोडल अधिकारी व्यय/मुख्य कोषाधिकारी डा0 पंकज कुमार शुक्ल ने बताया जनसभाओं हेतु सभा स्थल के लिए समय से सुविधा एप के माध्यम से आवेदन कर सकते है। उन्होने कहा इसके लिए सभा स्थल, हॉल, हैलीपेड की सूची व्हाट्स एप/ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। उन्होने कहा इंडोर एवं आउटडोर सभाओं हेतु निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत कम लोगों की अनुमति प्रदान की जायेगी।
उन्होने बताया प्रत्याशी निर्धारित बैंक से ही सारे खर्चे करेंगे, अपने व्यक्तिगत खाते से निर्वाचन हेतु व्यय न करे पहले उसे निर्वाचन हेतु खुलवाये गये खाते में डाले, फिर उसे खर्च करेंगे। उन्होने कहा प्रत्याशी 10 हजार से उपर का भुगतान चैक/ड्राफ्ट/कैश ट्रांसफर के माध्यम से करेंगे। उन्होने कहा कोई भी प्रत्याशी/कार्यकर्ता 50 हजार से ज्यादा कैश लेकर नही घूम सकता, 50 हजार से ज्यादा कैश होने पर उसका प्रमाण देना आवश्यक होगा अन्यथा कैश सील कर दिया जायेगा। उन्होने कहा किसी भी निर्वाचन संबंधी रैली, जुलूस, प्रचार सामग्री, विडियो वैन/ऑडियो कंटेन्ट आदि की अनुमति लेना आवश्यक है।
उन्होने कहा स्टार प्रचारक आने की दशा में स्टार प्रचारक का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायंेगे। उन्होने बताया स्टार प्रचारक होने की दशा में जितने प्रत्याशी स्टेज पर होंगे खर्चा उन सबके खाते में बराबर जुडेगा। उन्होने कहा निर्वाचन रैली के दौरान इस्तेमाल होने वाले हैलीकाप्टर/हवाई जहाज की सेवाए उपलब्ध कराने वाली कम्पनी का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। उन्होनेे बताया प्रचार सामग्री में प्रिंटर का नाम मोबाइल नम्बर तथा संख्या अंकित होना आवश्यक है। उन्होने बताया छपने वाले मैटर तथा प्रसारित होने वाले ऑडियो/विडियों को एम0सी0एम0सी0 कार्यालय से स्वीकृत कराना आवश्यक है।
उन्होने बताया ऑडियो/विडियों वैन निर्धारित स्थानों पर ही संचालित होगी तथा किसी भी स्थान पर 30 मिनट से ज्यादा नही रूकेगी। उन्होने बताया सरकारी सम्पत्ति पर प्रचार सामग्री चिपकाना प्रतिबन्धित है। इस अवसर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललित नारायण मिश्र, आरओ प्रत्युष सिह सहित कांग्रेस के अनिल शर्मा, न्याय धर्म सभा के मुनीष शर्मा, संजय श्रीवास्तव, एनडीएस के रघुवीर सिंह, यूकेडी के पूरन सिंह, भाजपा के केडी कर्नाटक, अशोक सिंघल, समाजवादी पार्टी के कक्का सिंह, आम आदमी पार्टी के मनोज कालाकोटी, बीएसपी के रोहित राणा आदि प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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