नैनीताल – जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चार लोगों को अलग-अलग अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। प्रशासन के अनुसार, 1 जनवरी से 8 अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 98 लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के तहत अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) न्यायालय के आदेश पर बनभूलपुरा निवासी शाहनवाज अंसारी उर्फ आतू को छह माह, अभिमन्यु सागर उर्फ सन्नी सागर को तीन माह और रिजवान इलियास को दो माह के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं, बिंदुखत्ता निवासी विष्णु आरव को भी दो माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन के आदेश के अनुसार, जिला बदर की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों को नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कानून व्यवस्था से समझौता नहीं : एडीएम
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ समय-समय पर प्रभावी कदम उठाना जरूरी है, ताकि जनपद में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी।
