काशीपुर – (सुनील शर्मा) दहेज लोभी पति ने दहेज में 20 लाख रुपये व कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। विवाहिता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पीड़िता के पति व देवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहल्ला कटोराताल निवासी कमर अली पुत्र मुन्ना खां ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसने अपनी पुत्री आलिया नूर का विवाह बीती 15 नवंबर 2018 को हैदराबाद के सिल्वर कैसल, टोली चौकी युसूफ टेकरी निवासी मोहम्मद अताउल्लाह खां पुत्र असदुल्ला खां के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किया था। शादी में दान दहेज भी दिया था। लेकिन शादी में मिले दहेज से पति अलाउल्लाह खां व अन्य ससुराली खुश नहीं थे तथा दहेज में 20 लाख की नकदी व कार की मांग करते हुए उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। ] उसकी बेटी को एक पुत्र भी पैदा हुआ। कहा कि जुलाई 2020 में ससुरालियों ने उसकी बेटी को मारपीट का उसके पुत्र के साथ घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद वह मायके आ गई। ] बीती 5 अगस्त 2021 की सायं अताउल्लाह व उसका भाई उबयदुल्ला उसके घर काशीपुर आये और दहेज की मांग करने लगे। असमर्थता जताने पर अताउल्लाह बेटी को तलाक की धमकी देता हुआ चला गया। अगले दिन फिर दोनों भाई घर आये और दहेज की मांग करने लगे। इंकार करने पर अताउल्लाह ने बेटी को तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ धारा 498ए, 323, 504 व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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