उत्तराखण्ड रुद्रपुर

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर की बड़ी टिप्पणी

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रुद्रपुर– (एम सलीम खान) सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर बड़ी टिप्पणी कर कहा की दूसरों के स्वास्थ्य की क़ीमत पर उत्सव नहीं मनाया जाता है | (प्रतिबंध लागू करने में राज्य, एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की चूक को गंभीरता से देखा जाएगा) नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने को शक टिप्पणी में कहा कि उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी कृत स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। विशेष रुप से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पटाखों के इस्तेमाल पर किसी भी प्रकार का पूर्ण प्रतिबंध नहीं है केवल बेरियम साल्ट वाले पटाखे प्रतिबंधित है। ग्रीन पटाखे ही बनाए, बेचे और जलाए जा सकते हैं। अंतरिम आदेश के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों की लड़ियों के बनाने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने में राज्यों एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। पटाखों पर प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए मुख्य गृह सचिव पुलिस आयुक्त जिला एसपी एस.एच.ओ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश आम आदमी को जागरूक करने के लिए मीडिया का सहयोग ले।

 

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