उत्तराखण्ड उधमसिंह नगर क्राइम

आपरेशन प्रहार के अन्तर्गत उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा 15 घंटे में  नाबालिक बालिका की हत्या करने वाली अभियुक्ता को किया गिरफ्तार….

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उधम सिंह नगर- उधम सिंह नगर पुलिस का महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के नियंत्रण  व  महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना  तथा तात्कालिक शिकायत दर्ज कराने की सुविधा के साथ-साथ उन शिकायतों का जल्दी निस्तारण करना,  तथा महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले क्रियाकलापों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने पर बल दिया जाता है ।  उक्त घटना में अभियुक्ता द्वारा  वादी  की नाबालिग पुत्री की निर्मम तरीके से हत्या  करने तथा अपराध महिला सम्बन्धित होने के दृष्टिगत मामले की गम्भीरता को देखते हुए श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,

 

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श्रीमान् पुलिस अधीक्षक नगर महोदय रूद्रपुर   महोदय के  निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय व प्रभारी निरीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में  उक्त अभियोग से सम्बन्धित  अभियुक्ता मुस्कान पत्नी मकदूम नि0 नकाह नयागांव थाना सितारगंज उधमसिंह नगर  की त्वरित गिरफ्तारी  हेतु आदेशित किया गया जिस पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर गठित पुलिस टीम द्वारा  त्वरित कार्यवाही करते हुए  घटना का 15 घण्टे में सीसीटीवी और सुरागरसी पतारसी कर आज

 

दिनांक-12.11.2023 को अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्ता को स्थान  आर0के0 ढाबा तिराहे से लगभग 50 मीटर  शिव मन्दिर की तरफ सितारगंज से गिरफ्तार किया कर अभियुक्ता से अन्तर्गत धारा-27 साक्ष्य एक्ट के तहत  बालिका की हत्या कर अपने कमरे से  बाहर बाथरूम तक छिपाकर ले जाने में प्रयुक्त कम्बल व घटना के दौरान पहने गये कपडों को बरामद किया गया तथा  दौराने विवेचना अभियोग में साक्ष्य छिपाये जाने का अपराध होनापाया गया जिस कारण अभियोग में धारा-201 भादवि की बढोत्तरी की गयी ।

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पूछताछ में अभियुक्ता द्वारा  15 दिन पहले  स्वयं की  03 माह की पुत्री की बिमारी के चलते मृत्यु हो जाना तथा उसकी मृत्यु के बाद से ही वादी के परिवार वाले अभियुक्ता के साथ हमदर्दी रखने की बजाय ताने देने लगे इसी बात को लेकर अभियुक्ता  द्वारा वादी के परिवार से  रंजीश रखने की बात कहकर  दिनांक-11.11.2023  की सूबह जब मृतका घर के पास गली मे खेल रही थी

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तभी मौका पाकर उसको अपने घर के अन्दर बुलाकर उसका नाक मुह दबा कर उसकी हत्या कर शव को छिपा देना बताया। अभियुक्त की पूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी कर अभियुक्ता को अन्तर्गत धारा-302/201 भादवि में  माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है ।

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