काशीपुर- काशीपुर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आप शब्द और हत्या की धमकी दिए जाने के मामले में महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कोतवाली में कार्यवाही किए जाने की मांग की है। बता दे कि महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में काशीपुर कोतवाली में बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते है-भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह- 11 सितम्बर 2024 को तरविंदर मारवाह ने भाजपा के एक कार्यक्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को खुलेआम हत्या की धमकी दी
आपको बताते कि जिसमें उन्होंनें कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले समय में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हाल हुआ। (श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह हत्या)(वीडियों/बयान का लिंक अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है) व केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टु और बुलडाना विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक संजय गायकवाड़ और उप्र सरकार के मंत्री रघुराज सिंह के विरूद्ध FIR दर्ज करने को लेकर शिकायती आवेदन थाना प्रभारी को दिया।
आवेदन में बताया गया कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरूद्ध बुलडाना विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक संजय भाव गायकवाड़ ने 16 सितंबर 2024 को सोशल मिडिया पर राहुल गांधी की जीभ काटने वालो को 11 लाख रुपए की सुपारी दी है, जिससे राहुल गांधी की जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय मंत्री रवनीत बिट्टु और उप्र सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने भी प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर 1 बताया है,
जो नेता प्रतिपक्ष के सम्मान को ठेस पहुंचने जैसा है।सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी से संजय गायकवाड, रवनीत बिट्टु और रघुराज सिंह के विरूद्ध FIR दर्ज करने की मांग की है।व आपराधिक धमकी, सार्वजनिक उत्पात के उपरोक्त जानबूझकर और सोचे समझे कृत्य भाजपा / एनडीए नेताओं द्वारा भाजपा / एनडीए के शीर्ष नेताओं के निर्देश पर विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेताओं के खिलाफ आम जनता में दुश्मनी, शांति भंग, आक्रामकता घृणा और दुर्भावना पैदा करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है।
उपरोक्त के मद्देनजर जुड़े नामित व्यक्ति ने उपरोक्त कृत्यों को अंजाम देने के लिये अन्य ज्ञात/अज्ञात सहयोगियों के साथ एक सुनियोजित आपराधिक साजिश रची । तदनुसार मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ जल्द से जल्द बीएनएस की धारा 351,352,353, 61 के तहत एफआईआर दर्ज करने का कष्ट करें।
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