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उत्तराखंड प्रदेश में राज्य सरकार ने इस अधिनियम में किया संशोधन आम जनता को मिलेगा यह लाभ….

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देहरादून-देहरादून धामी सरकार ने राज्य की आम जनता को देश सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम में संशोधन कर दिया है सरकार ने उत्तराखंड सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत जन समस्याएं को सेवाएं उपलब्ध कराने की समय सीमा में संशोधन कर नए देश जारी किए हैं

 

आदेश में कहा गया है कि अधिसूचित सेवाओ में से राजस्व पशुपालन और मत्सय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पद

 

पदाभिहित अधिकारी के पदनाम सेवाये प्रदान करना की समय सीमा प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद नाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पद नाम को कुमकुम संशोधित कर दिया गया है

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