आम लोगों के रुपए जमा नहीं करा सकेगा सहारा समूह
लखनऊ-(एम् सलीम खान) केंद्र सरकार ने सहारा समूह कंपनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को नागरिकों से किसी तरह की जमा धनराशि एकत्र करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी का लखनऊ स्थित कार्यालय कपूरथला में है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग ने सहारा समूह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सहारा समूह के भोपाल और कोलकाता के पंते पर पंजीकृत दो अन्य कंपनियों की पैरावैकिग गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट में निवेशकों ने याचिका दायर कर संहारा समूह पर जमा की गई रकम का भुगतान न करने के आरोप लगाएं थे। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए निर्देश दिए कि सहकारिता विभाग मंत्रालय इस पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करें। इस आदेश के बाद केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय ने 22 मार्च को कारवाई करते हुए लखनऊ में सहारा समूह की क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी सहित सहारा समूह की तीन फार्मों पर आम लोगों से किसी तरह के जमा पर पूर्व प्रतिबन्ध लगा दिया।
इस समूह में करीब दस हजार से अधिक निवेशक है। निवेशकों ने सहारा समूह पर आरोप लगाया है कि उनकी जमा राशि का भुगतान कंपनी करने में लगातार टाल रही है। हालांकि सहारा समूह ने अदालत में कहा कि उसने 75 दिनों में अपनी चार संबद्ध सहकारी समितियों के दस लाख से अधिक सदस्यों को 3,226 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। लेकिन इसके बावजूद भी उच्च न्यायालय दिल्ली ने सहारा समूह पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
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