वादी द्वारा थाना नंदानगर पर आकर सूचना दी गयी कि उनकी नाबालिग पुत्री को तेजासिंह उर्फ़ तारासिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी कनौल बडगुना ने पूर्व में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए व दिनांक 26.08.24 को उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना नंदानगर में तत्काल मुक़दमा अपराध संख्या-21/2024, धारा-137(2)/87/65(1)BNS व 5(ठ)/6 पॉक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण महिला/नाबालिग संबंधी होने के कारण पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सर्वेश पंवार महोदय द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए गए।
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कदम उठाने में जुट गई। आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से छिपाने का प्रयास कर रहा था, जबकि पुलिस टीम द्वारा सुरागसरी पतारसी कर लगातार आरोपी की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही थी, और अंततः मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 06.10.2024 को आरोपी तेजासिंह उर्फ़ तारासिंह को सगोला नंदानगर से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी प्रक्रिया पुलिस टीम द्वारा की तत्परता और सूझबूझ का परिणाम है, जिसने इस जघन्य अपराध के आरोपी को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अथक प्रयास किए। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, चमोली पुलिस ने महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह गिरफ्तारी यह संदेश देती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ़्तारी पुलिस टीम-
1.उ0नि० शिवदत्त जमलोकी
2.हे0कॉ0 हरेन्द्र सिंह
3.रि0कॉ0 अनूप
4.पीआरडी राकेश भारती
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