उत्तराखण्ड क्राइम रुद्रपुर

मासूम से दुराचार और हत्या के आरोपी को मौत की सजा….

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पाक्सो के विशेष जज अरविंद मिश्र ने सुनाया फैसला

रुद्रपुर-(एम् सलीम खान) लखनऊ राम राज्य का दावा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में मासूमों के साथ दुराचार करने का यह पहला मामला नहीं है। अक्सर उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें आती रहती है। लखनऊ की पाक्सो की एक विशेष अदालत के जज अरविंद मिश्र ने छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या करने के एक मामले के आरोपी मोहम्मद आसिफ खान को सजा ए मौत की सजा सुनाई है।

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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुराचार के आरोपी को उस समय तक गर्दन में फांसी लगाकर रखा जाए जब तक उनकी मौत न हो जाएं। अदालत ने उसके अपराध को दुर्लभता से भी दुर्लभ करार दिया है। आरोपी मासूम बच्ची का रिश्ते में मामा हैं। अदालत ने करीब 83 पृष्ठों के अपने फैसले में कहा कि जिस तरह का जघन्य अपराध आरोपी ने किया है, उसकी सभ्य समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

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अदालत ने कहा कि इस मामले में मृत्यु दण्ड से बढ़कर और कोई सजा नहीं है। ऐसे वैहशियो को हमारे सभ्य समाज में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जज अरविंद मिश्र ने कहा कि अगर कोई भक्षक किसी मासूम के साथ इस तरह की जघन्य कृत्य करें तो उसे सजा ए मौत ही दी जानी चाहिए। ताकि इससे ऐसे अपराधियों को सबक मिले।

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