बाजपुर-वरिष्ठ पुलिस उधमसिंहनगर महोदय द्वारा थाना प्रभारियों को अपराध प्रवत्ति के लोगों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था। इसी क्रम में रविवार को कोतवाली बाजपुर के गुंडा अधिनियम में जिला बदर आदेश के अनुसार रजत उर्फ बच्चा पुत्र मुस्सबर अली निवासी मुड़िया
पिस्टोर बाजपुर को माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर के आदेश से धारा तीन गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 3 माह के लिए उत्तराखंड की सीमा स्वर दोराहा बॉर्डर से उत्तर प्रदेश की सीमा में तड़ीपार किया गया रजत उर्फ बच्चा को हिदायत दी गई कि 3 माह तक जनपद उधम सिंह नगर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।
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