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निजी स्कूलों की मनमानी खत्म: फीस, किताबें और बस सुरक्षा पर सख्त निर्देश….

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हल्द्वानी – निजी स्कूलों में अनियंत्रित फीस बढ़ोतरी और अन्य मनमानी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब स्कूल प्रशासन को फीस या प्रवेश शुल्क बढ़ाने से पहले पैरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन (PTA) की खुली बैठक में चर्चा करनी होगी। इसके अलावा, स्कूलों को अपनी फीस संरचना, किताबों, प्रवेश शुल्क और मान्यता संबंधी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी, ताकि अभिभावकों को पूरी पारदर्शिता के साथ सभी जानकारियां प्राप्त हो सकें।

17 बिंदुओं पर हुई कार्यशाला, स्कूलों को दिए सख्त निर्देश

शिक्षा विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को यूनिवर्सल स्कूल में निजी स्कूलों के लिए 17 बिंदुओं पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पीएल टम्टा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तीन प्रतिशत से अधिक की फीस वृद्धि करने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया जाए और उन पर किसी भी प्रकार का मानसिक बोझ न डाला जाए।

स्कूलों में अनावश्यक शुल्क लेने पर होगी कार्रवाई

अक्सर शिकायतें मिलती रही हैं कि कई निजी स्कूल विद्यार्थियों से अनावश्यक शुल्क वसूलते हैं। इस पर रोक लगाते हुए कार्यशाला में निर्देश दिए गए कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर अतिरिक्त प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रवेश शुल्क केवल नए दाखिले के समय ही मान्य होगा।

कॉपी-किताब और ड्रेस पर थोपने की नीति होगी बंद

अभिभावकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े, इसके लिए निर्देश दिए गए कि कोई भी स्कूल कॉपी-किताब और यूनिफॉर्म के लिए किसी विशेष दुकान का नाम नहीं सुझाएगा। इसके अलावा, महंगी और प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को खरीदने के लिए विद्यार्थियों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा।

स्कूल बसों में कैमरे लगाना अनिवार्य

छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एआरटीओ जीतेंद्र सांगवान ने निर्देश दिया कि सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इसके अलावा, यदि कोई विद्यार्थी निजी वाहनों से स्कूल आता है, तो स्कूल प्रशासन को उसकी पूरी जानकारी रखनी होगी। इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

पैन नंबर से मिलेगा प्रवेश, बाद में ली जाएगी टीसी

अक्सर स्कूल बदलने के समय विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब पर्सनल एजुकेशन नंबर (PAN) के जरिए भी विद्यार्थियों को नए स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। टीसी बाद में स्कूल प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी।

आरटीई नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) तारा सिंह ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत बनाए गए नियमों का पूरी तरह से पालन करें। साथ ही, उन्होंने सभी निजी स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के लिए भी निर्देश दिए।

नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता। यदि किसी स्कूल के खिलाफ मनमानी फीस वृद्धि, अनावश्यक शुल्क वसूली, या आरटीई नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलती है, तो प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा।

इस कार्यशाला में एसडीएम परितोष वर्मा समेत शहर के तमाम निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

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