कोटद्वार- ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा तहसील में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर आपकी लोकप्रिया सरकार द्वारा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी बनाकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को भुगतना की गारंटी का अधिकार प्रदान करने के लिए धन्यवाद आभार ज्ञापन और बेईमान अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा बनाये गये कानून के उल्लंघन के सन्दर्भ में ठगी एवं बेईमान अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाने हेतु शिकायत के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी पौड़ी, मुख्यमंत्री उत्तराखड सरकार, प्रधानमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया
ज्ञापन में कहा गया है आपकी लोकप्रिय सरकार ने देश की दशकों से पीड़ित 42 करोड़ ठगी पीड़ित जनता को भुगतान की गारन्टी का अधिकार देकर प्रशंसनीय कार्य किया है जिसके लिए आप और आपकी सरकार बधाई की पात्र है। हमारा संगठन और पूरा देश Buds Act 2019 बनाने के लिए आपको आपकी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है और आशा करता है कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर आम चुनाव 2024 से पूर्व इस क्रांतिकारी कानून को समूचे राष्ट्र में क्रियान्वित् करवाकर सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान और कानून का उल्लंघन करने वाले बेईमान अधिकारियों को दण्ड सुनिश्चित करेंगे।
जैसा कि आपको विदित होगा आपकी लोकप्रिय सरकार एवं संसट द्वारा ठगी पीड़ितों का भुगतान करने हेतु बनाये गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 (Buds Act 2019) के तहत हमारी राज्य सरकार द्वारा ठगी पीड़ितों का भुगतान करने हेतु मंडल आयुक्त जिलाधिकारी/जिला कलक्टर/डीसी को अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में सक्षम एवं सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया है। बड़े दुःख का विषय है कि आपके ड्रीम लॉ Buds Act 2019 के अन्तर्गत नियुक्त हमारे जिला के सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी को (Buds Act 2019) के विषय में जानकारी तक नहीं है और इस कारण से हमारे क्षेत्र में नियुक्त सक्षम अधिकारी एवं सहायक सक्षम अधिकारी ने अपने कार्यालय पर अपनी पद पट्टिका तक प्रदर्शित नहीं की है
न इतने महत्वपूर्ण अधिनियम का अपने क्षेत्र में आजतक कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है जिस वजह से क्षेत्र के लाखों ठगी पीड़ित न्याय पाने एवं अपनी जमाराशि के भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं।भुगतान अधिकारी Buds Act 2019 में अभी तक अपने कार्यालय में भुगतान पटल की स्थापना नहीं की है जो आपके प्रयास बना कर उल्लंघन है।आपके सज्ञान में यह लाना भी अत्यावश्यक है कि हमारे राज्य/संभाग और जिला में बहरा एक्ट 2019 का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है भौर भुगतान तो दूर पीड़ितों से Buds Act 2019 के अतर्गत भुगतान आवेदन तक नही लिए जा रहे।
Bus Act 2019 दिनांक 21 फरवरी 2019 को आपने सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू किया था और आपकी सरकार ने कानून में आवेदक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान 180 दिन में करने की गारंटी प्रदान की है किंतु हमारे क्षेत्र में आज तक किसी ठगी पीडित का भुगतान नहीं किया गया जबकि बहस एक्ट 2019 की धारा 15/6 में स्पष्ट लिखा गया है कि नामित अदालत, सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों की सहायता से 180 दिन में समस्त कार्रवाई को सम्पूर्ण करके आवेदक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान सुनिश्चित कराएगी।एक्ट के अध्याय पांच की धारा 14 जो आवेदन पर निश्चित समय सीमा 180 दिन के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी व नामित अदालत को आदेशित करती है
उसका पालन नहीं किया जा रहा और सक्षम अधिकारी एवं सहायक सक्षम अधिकारी मनमाने तरीके से Buds Act 2019 को लंबित रखते हुए कानून का उललंघन कर रहे हैं जिस कारण से लाखों ठगी पीड़ितों का भुगतान लंबित है। संसद ने कानून में स्पष्ट प्रावधान करते हुए नामित अदालतों एवं सक्षम प्राधिकारी को पीड़ित आवेदक की जमाराशि का दो से तीन गुना भुगतान करने एवं ठगों को दंडित करने के लिए अध्याय 6 में धारा 21 से लेकर धारा 27 तक कठोर प्रावधान किये हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा। राज्य शासन ने वित्त विभाग भारत सरकार को पत्र भेजकर सूचित किया है
कि उन्होंने अपने यहाँ भुगतान के अधिकार की गारंटी के कानून बड्स एक्ट 2019 को प्रदेश में लागू करते हुए इसके लिए विशेष अदालतों, सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और राज्य ने भुगतान नियमावली तय कर दी है।एक्ट 2019 के अंतर्गत प्रत्येक ठगी पीड़ित आवेदक का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप आज दिनांक 30 जनवरी 2024 राष्ट्रव्यापी स्तर पर यह धन्यवाद ज्ञापन एवं शिकायत पत्र आपको प्रेषित कर रहा है ताकि कोई नामित/नोडल अधिकारी कानून का उल्लंघन न करे और तय समय सीमा में सबका भुगतान करे।
अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए बड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सख्ती से कराएं और प्रत्येक पीड़ित आवेदक की जमाराशि का दो से तीन गुना भुगतान अविलम्ब कराएं ताकि हमारे क्षेत्र में ही नहीं सम्पूर्ण राष्ट्र में आपकी और आपकी सरकार की लोकप्रियता और जनता में आपके प्रति आस्था बनी रहे। आपने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी देते हुए तीन लाख गैरकानूनी जमा योजना चलाने वाली ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज को प्रतिबंधित करते हुए देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी दी थी जिसका पालन बेईमान अधिकारी नहीं कर रहे जो आपकी छवि को जानबूझकर धूमिल करने का षडयंत्र प्रतीत होता है।
विशेष तथ्य यह भी है कि पर्पोजी एवं पिरामिड स्कीम्स चलाने वाली इन ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज ने ही वर्ष 2016 में आपकी नोटबंदी योजना को विफल करने का षड्यंत्र रचा और इसलिए भी ऐसी कम्पनीज एवं बेईमान अधिकारियों पर कानून का शिकंजा कसना राष्ट्र हित में अत्यावश्यक है। अत आपसे अनुरोध है कि हमारे राज्य, जिला एवं तहसील समेत सम्पूर्ण राष्ट्र में Buds Act 2019 के अंतर्गत भुगतान सुनिश्चित कराएं। आपकी अति कृपा होगी।इस मौके पर सुखदेव सिंह शास्त्री,मुकेश चन्द्र,गंजे सिंह रावत,राजेंद्र कुमार, भागीरथी देवी, आनंदी देवी, अनीता, चम्पा रानी, कल्पना रावत,रीना आर्य, लक्ष्मी बिष्ट,रीता रावत,विजय लक्ष्मी भारती, इंदू बिष्ट, आदि मौजूद रहे।
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