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सूचना आयुक्त ने दी आरटीआई के संबंध में जानकारी…

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रूद्रपुर-(एम सलीम खान) पूर्व सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड सुरेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कलक्टेट सभागार में सूचना अधिकारी अधिनियम-2005 अन्तर्गत दिये जाने वाले सूचनाओं के सम्बन्ध में एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उन्होने कहा कि कार्यो में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अधिनियम को बनाया गया। उन्होने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनो पर निर्धारित समय सीमा के भीतर सही व सटीक सूचना उपलब्ध कराया जाये।

 

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उन्होने कहा कि कार्यालय अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जाये ताकि आरटीआई के तहत वांछित सूचना देने में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अन्य विभागों से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्बन्धित विभाग को पे्रषित किया जाये।

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प्रशिक्षण कार्यशाला में आवेदन की भाषा, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, सूचना चाहने हेतु शुल्क, विभागीय अपील, प्रथम अपील, सूचना आयोग में द्वितीय अपील एवं आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
प्रशिक्षण कार्याशाला में लोक सूचना अधिकारी/परगनाधिकारी, लोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार, लोक सूचना अधिकारी कलक्टेªट, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी कलक्टेªट, सूचना पटल सहायक ने सूचना अधिकारी अधिनियम-2005 के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

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इस दौरान अपर जिलाधिकारी डाॅ0 ललित नारायण मिश्र, उप जिलाधिकारी कोस्तुभ मिश्रा, तहसीलदार यूसुफ अली, नायब तहसलदार अक्षय कुमार भट्ट, भुवन चन्द्र भण्डारी, जगमोहन त्रिपाठी, भरत लाल, देवेन्द्र सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे।

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