नैनीताल- नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक सरकार और राज्य चुनाव आयोग को लेकर नगर पालिकाओं के चुनाव कोई भी कार्यक्रम घोषित नहीं किया इस मामले पर सुनवाई की करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से सवाल करके पूछा है कि अभी तक कोई भी चुनाव को लेकर प्रक्रिया क्यों प्रारम्भ नहीं की गई ।साथ ही पालिकाओं का 2 दिसम्बर 2023 को कार्य काल समाप्त भी हो रहा है कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा है
कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है?,ओर इस पर वो कैसे काम कर रहे है।इस मामले पर अगली सुनवाई 1 नवम्बर बुधवार को होनी है। मामले के मुताबिक जसपुर के निवास करने वाले अनीस ने याचिका पेश कर कहा है जसपुर नगर पालिका और प्रदेश के नगरपालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त होने को आया है परन्तु सरकार ने अभी तक किसी भी तरह की चुनावी घोषणा तक नहीं की है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश मै किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है
कि पालिकाओं के पाँच वर्ष का कार्यकाल के समाप्त होने से 6 महीने पहले चुनावी कार्यक्रम किया जाय जिसमै नए बोर्ड का गठन तय समय के अंदर हो सके। साथ ही अभी दो महीने से कम का समय बचा है। परन्तु सरकार ने चुनाव कराने के लिए अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम घोषित तक नहीं किया है। याचिका में कोर्ट से प्राथर्ना की गई है कि राज्य सरकार को आदेश दिए जाए की जल्द से जल्द चुनाव का कार्यक्रम आयोजित करें।
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