उत्तराखण्ड ज़रा हटके रुद्रपुर

पिता की हत्या के बदले में हत्या करने वाले बेटे को हुई आजीवन कारावास की सज़ा…..

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रूद्रपुर-पिता की हत्या के बदले में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री रजनी शुक्ला ने सोमवार को आजीवन कारावास और 31000 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि 03-02-2020 की प्रातः 8-25 बजे वार्ड 16 विकास कालोनी किच्छा  निवासी सूरज राठौर पुत्र स्व० केदार राठौर हाथ में खून आलूदा चाकू लिए थाने पहुँचा (उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे)

 

और वहाँ मौजूद एस आई बबीता गोस्वामी से कहा कि वह अभी अभी पड़ोसी विकास पुत्र रूप किशोर का खून करके आया है। यह सुनते ही बबीता गोस्वामी ने कोतवाल को बताया साथ ही आला कतल चाकू तथा खून से सने कपड़े क़ब्ज़े में ले लिये उसके बाद पुलिस सूरज को लेकर मौक़े पर पहुँची तो देखा कि गीता देवी की दुकान के सामने ख़ाली प्लाट में खून से लथपथ विकास पड़ा था और उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी है पुलिस विकास को लेकर तत्काल अस्पताल गयी पर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया ।पुलिस कोतवाली में एस आई बबीता गोस्वामी ने सूरज राठौर के विरूद्ध हतया का मुक़दमा दर्ज कराया।

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आरोपी सूरज ने धारा 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों में अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसके पिता केदार राठौर की हतया विकास ने की थी इसीलिए उसने अपने पिता की हतया का बदला लेते हुए विकास की हतया की है ।विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण में पुलिस द्वारा मौक़े से ली गयी खून आलूदा मिट्टी,मृतक के खून,चाकू व आरोपी के कपड़ों पर लगे खून मेल खा गए।

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सूरज राठौर के विरूद्ध तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री रजनी शुक्ला की अदालत में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने 8 गवाह पेश कर हत्या का आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय ने सूरज को हतयारा घोषित करते हुए धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास और 30 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास और 1 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।

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