रुद्रपुर- (एम सलीम खान) उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम रुद्रपुर में कार्यरत राम सिंह के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर को रंगदारी मांगने के एक मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने याचिका कर्ता अय्यूब अंसारी की ओर से दायर से इस याचिका पर सुनवाई करते हुए,ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर को रंगदारी मांगने से संबंधित धाराओं में कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। याचिका कर्ता अय्यूब अंसारी ने अपने अधिवक्ता मंजू बहुगुणा के साथ डीएन शर्मा, पुष्पा भट्ट ने जरिए कोर्ट को बताया कि साल 2005 में मकान के विस्तार से बनाने पर नगर निगम रुद्रपुर में कार्यरत राम सिंह ने मकान स्वामी को धमकाते हुए 50 हजार की रंगदारी मांगी थी, वही रंगदारी न देने पर मकान पर जेसीबी मशीन चलवाने की धमकी दी थी। वही राम सिंह ने याचिका कर्ता से 50 हजार रुपए देने के बाद निर्माण कार्य को तोड़ने से रोकने की बात कही थी। वही पीड़ित पक्ष ने इस मामले में कोतवाली रुद्रपुर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित ने 22/11/2021 को कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी थी। लेकिन कोतवाली पुलिस ने इस मामले कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीड़ित ने डाक विभाग के जरिए 2 दिसंबर को जनपद ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर को भेजें एक पत्र में आरोपी नगर निगम कर्मी राम सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वादी अय्यूब अंसारी ने पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वही हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर को इस मामले में 15 दिन के सुसंगत धाराओं में कारवाई करने के आदेश दिए हैं। वही अय्यूब अंसारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस मामले में आरोपी नगर निगम कर्मी राम सिंह के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कारवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी नगर निगम कर्मी राम सिंह लंबे समय से निर्माण कार्यों में वसूली करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस को तत्काल प्रभाव से इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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