उत्तराखण्ड देहरादून

प्रेदश में 15 जून तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ़्यू.. जानिए क्या मिली रियायतें..

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देहरादून। (ज़ुबैर आलम) प्रदेश में कोरोना कर्फ़्यू  15 जून तक बढ़ाया गया। कोरोना कर्फ़्यू प्रभावी इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशानिर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार आदेश जारी करेंगे।
पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविंड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या 158 / USDMA/792 (2020)/ जोकि दिनांक 31 मई, 2021 को जारी की गयी थी। इस COVID Curfew की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/ 2020 DM-KAY दिनांक 27 मई, 2021 के प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है, राज्य में COVID Curfew दिनांक 08.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा। 2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित फिलहाल समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

राज्य में राशन की दुकानें सिर्फ नौ और 14 जून को सुबह आठ से एक बजे दोपहर तक खुलेंगी। इसके अलावा सेनेटरी व किताबों की दुकानें भी नौ और 14 जून को खुलेंगी। इसके अलावा खाद्य पैकेजिंग, रेडिमेड एकल रूप में, दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साइकिल स्टोर, मोटर Parts, की दुकानें 11 जून को ही खुलेंगी। फोटो कांपी और टिंबर मर्चेंट की दुकानें नौ जून को ही खुलेंगी।
शराब की दुकानें नौ जून, 11 और 14जून को खुलेंगी। रोजाना की तरह आपत वस्तुओं की दुकाने 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी।
दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID 19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे। Covid Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1″ & 2nd Dose हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी। COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए COVID Curfew अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT PCR Negative TesteReport (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी। शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।

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