उत्तराखण्ड रुद्रपुर

दिव्यांग के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ के आरोपी को पाक्सो न्यायधीश ने सुनाई चार साल की कठोर सजा (दस हजार रुपए का जुर्माना  90% मिलेगा पीड़िता को)

ख़बर शेयर करें -

रूद्रपुर (एम् सलीम खान) शारीरिक रूप से अपंग बालिका के साथ बुरी नीयत से छेड़-छाड़ करने वाले युवक को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 15, हज़ार रूपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया जुर्माने की धनराशि में से 90% धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया है की ३५ वर्षीय विनोद पुत्र उमेश निवासी ग्राम किलोडी थाना बिसौली जिलाबदायूँ उत्तर प्रदेश झा कॉलोनी पंतनगर में अपने रिश्तेदार के यहाँ आया हुआ था दोपहर बारह बजे पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी अपने काम पर गए हुए थे कि मौक़ा देखकर विनोद उनके घर में घुस गया और घर में बैठी शारीरिक रूप से अपंग है व मानसिक रूप से कमज़ोर नौ वर्षीय बालिका को दस रुपया का सिक्का देकर पड़ोस में एक झोपड़ी में ले गया जहाँ बदनीयती से वह बालिका के साथ छेड़-छाड़ करने लगा बालिका के शोर मचाने पर युवक ने उसका गला दबाकर मारने का प्रयास किया लेकिन बालिका की चीखें सुनकर आस पास के लोगों ने आकर उसे बचाया लोगों को आते देख आरोपी युवक वहाँ से भाग गया। लोगों ने बच्ची के माता पिता को जाकर सारी बात बतायी और बच्ची ने भी घटना के बारे में बताया जिसके बाद बच्ची के पिता ने पंतनगर थाने में जाकर आरोपी युवक के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस समय भागदौड़ कर 17 जनवरी 2018 को आरोपी युवक को नगला बाईपास वैलकम होटल के पास गिरफ़्तार कर लिया। युवक के ख़िलाफ़ पॉक्सो न्यायालय में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश कर आरोप को सिद्ध कर दिया जिसके पश्चात पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपी विनोद को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15, हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी साथ ही आदेश किए कि जुर्माने की धनराशि का 90% पीड़िता को मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी- बेस अस्पताल में स्वास्थ्य जांच की नई दरें जल्द होंगी लागू.....

Leave a Reply