हल्द्वानी (नैनीताल): न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चौक बाउंस के एक मामले में आरोपी चांद को दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित था।
मामले के अनुसार, जगदीश मौर्या निवासी हल्द्वानी, नैनीताल ने चांद पुत्र नबी हुसैन, निवासी ग्राम शरीफ नगर, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध चौक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया था। परिवादी पक्ष द्वारा आरोपी चांद पर रुपयों के लेन-देन से संबंधित आरोप लगाए गए थे।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान, आरोपी के अधिवक्ता श्री नजीर आलम खान ने प्रभावी पैरवी करते हुए परिवादी पक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार साबित किया। अधिवक्ता खान ने अदालत में पेश किए गए सभी साक्ष्यों का खंडन करने में सफलता प्राप्त की।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद संदेह का लाभ देते हुए आरोपी चांद को धारा 138 के तहत लगे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में सत्य की जीत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

