हल्द्वानी-गुरुवार को दिनांक 02-जून 2022 को भगवती प्रोडक्टस लिमिडेट माइक्रोमैक्स के गैर कानूनी छटनी,लेआफ के शिकार श्रमिकों ने माननीय उच्च न्यायालय और माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी के आदेशों के अनुपालन में भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड के श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली व न्याय हेतु कार्यवाही करने की मांग को लेकर श्रम भवन रुद्रपुर में सहायक श्रमायुक्त को ज्ञापन दिया और साथ ही श्रमिकों जल्द न्याय न मिलने की स्थिति में श्रमिकों को श्रम भवन में धरना और आंदोलन करने की चेतावनी दी।
ज्ञात हो भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड, प्लॉट-18, सेक्टर-2, आईआईई, सिडकुल, पंतनगर के प्रबंधन ने 303 श्रमिकों की दिनांक 27/12/2018 से गैरकानूनी छँटनी कर दी थी साथ ही युनियन अध्यक्ष का निष्काशन और 47 श्रमिकों का गैरकानूनी लेआफ विगत 42 माह से जारी है। माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी के आदेश दिनांक 02/03/2020 द्वारा उपरोक्त छँटनी अवैध हो चुकी है और दिनांक 27/12/2018 से समस्त 303 श्रमिक सारे हितलाभ के अधिकारी हैं। और साथ ही माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने पक्षों की तीन अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिनांक 05/04/2022 को आदेश पारित कर उन्हें निरस्त कर दिया जिसमें धारा 11बी प्रकरण भी शामिल है और माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को वैध ठहराया। श्रम न्यायालय से प्राप्त आदेशों के उपरांत भी श्रम विभाग उक्त मामले को बेवजह उलझाता रहा है।
उसने छँटनी के समय एक भी वार्ता कराये बगैर मामले को लटकाने के लिए विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण संदर्भित कर दिया। स्पष्ट आदेश आने के बाद 151 श्रमिकों द्वारा हिसाब ले लेने के बहाने 152 श्रमिकों को ही लाभार्थी बनाने पर जोर दिया। कथित स्पष्टीकरण के बहाने प्रकरण को उ. प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11बी के तहत माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित कर दिया। पुराने देयकों की अबतक आरसी नहीं काटी। उच्च न्यायालय के आदेश की पंजीकृतर प्रति के बहाने लटकाया। 47 श्रमिकों के गैरक़ानूनी ले-ऑफ प्रकरण को लंबित रखा है। आज भी 351 मज़दूर सड़क पर हैं। उपरोक्त आदेशों से स्पष्ट है
कि समस्त 303 श्रमिक बकाया वेतन भुगतान सहित दिनांक 27/12/2018 से सवेतन कार्यबहाली के कानूनन अधिकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उपरोक्त सम्मानीय आदेशों के अनुपालन में समस्त श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली कराने और अब तक के बकाया समस्त वेतनों और अन्य देयकों के भुगतान का आदेश पारित करने के मांग को लेकर श्रमिकों ने सहायक श्रमायुक्त उधमसिंहनगर को ज्ञापन दिया,
और श्रमिकों को न्याय न मिलने की स्थिति में समस्त पीड़ित श्रमिक सम्माननीय आदेशों के अनुपालन और न्याय मिलने तक श्रम भवन, रुद्रपुर में धरना देने को बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदार श्रम अधिकारी होंगे। आज ज्ञापन देने में सामिल साथियों में भगवती इंम्प्लाइज युनियन के उपाध्यक्ष मुकेश जोशी, कोषाध्यक्ष हेम जोशी, वंदना बिष्ट, नीरज शर्मा,पुजा चंद, रशमि,सुरज बोरा, रिहाना ,दीपक पंत, गणेश मेहरा,लोकश पाठक,गिरिश पंत,संत कुमार राजकुमार आदि सामिल रहें।
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