काशीपुर-(सुनील शर्मा) काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली गुटखा व प्रतिबंधित पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही कर मौके से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के गुटखे, प्रतिबंधित पॉलीथीन व रॉ-मैटेरियल आदि बरामद कर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं राजस्व व खाद्य विभाग की टीम ने उक्त फैक्ट्री को सील कर दिया है।
काशीपुर की नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने आज कुंडा थाना में पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वित्त हो रुद्रपुर में जहरीली गैस के रिसाव के बाद एसएसपी उधम सिंह नगर के कबाड़ की दुकानों की चेकिंग के निर्देश पर कुंडा थाना पुलिस के द्वारा इस्लाम नगर बसई क्षेत्र में स्थित एमएस प्लास्टिक फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की।
इस दौरान पुलिस ने मौके से फैक्ट्री के मालिक फरमान अली के पुत्र रजा चौधरी निवासी ग्राम बसई इस्लामनगर थाना कुंडा तथा उसके दो साथियों जयपाल सिंह पुत्र निहाल सिंह निवासी ग्राम कुआंखेड़ा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद और साने आलम पुत्र शफीक निवासी चांदखेड़ी थाना डिलारी जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया।
इस दौरान मौके से 5 किलो 400 ग्राम पान मसाला जर्दा, 21 किलो गुटखा तंबाकू मसाला, 3 किलो 300 ग्राम सफेद गुटका मसाला पाउडर, दिलबाग रॉयल पान मसाला के 675 सील्ड पैकेट, डीबी रॉयल पान मसाला के 424 पैकेट, डीबी चवेइंग टोबैको जर्दा मसाला के 2522 पैकेट, गगन जर्दा पैकेट के 493 पैकेट, गगन जर्दा फुल पैकेट 3300 पैकेट, मधु बहार खाली रैपर 5 किलो 900 ग्राम, बीड़ी यलो पान मसाला रैपर के 30 किलोग्राम के 2 बंडल, मधु बहार पान मसाला रैपर के साढ़े 14 किलोग्राम के दो बंडल, गगन पान मसाला के 12 किलोग्राम रैपर, दिलबाग रॉयल पान मसाला के 80 किलोग्राम के 7 बंडल, तानसेन पान मसाला के 25 किलोग्राम के दो बंडल, गगन पान मसाला के 50 किलोग्राम के दो बंडल,
गगन सुगंधित जर्दा के 34 किलो 700 ग्राम के तीन बंडल, सफेद पारदर्शी पॉली के 8 किलो 500 ग्राम के 9 बंडल के अलावा गुटखा बनाने वाली बड़ी मशीन, रैपिंग मशीन और एक इलैक्ट्रोनिक तराजू बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर इन तीनों ने बताया कि यह लोग इन फैक्ट्री में नकली गुटखा बनाते हैं और तैयार गुटखे के माल को अलग-अलग कंपनियों के रैपरों में भरकर सस्ते दामों में असली के रूप में बेचते हैं।
पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 272, 273, 482, 484 और 120 बी तथा 63/65 कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यह सब देख इसकी जानकारी थानाध्यक्ष दिनेश फर्त्याल समेत एसआई भूमिका पाण्डे,
नायाब तहसीलदार राकेश चन्द्र आर्य, कानून-गो फूल सिंह, लेखपाल कुलवीर राजीव व खाद्य स्वास्थ्य निरीक्षक पवन कुमार को दी। सूचना पर भी अधिकारी मौके पर पहुंच गये और उनके द्वारा भी सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वही इस फैक्ट्री से बरामद नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री से बरामद सामान की कीमत 15 लाख तथा फैक्ट्री में निर्मित सिंगल यूज प्लास्टिक की कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है।
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