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कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी की याचिका खारिज साक्ष्यों के अभाव में हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज

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लंबे समय से खटीमा टीके दो पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर दायर की थी याचिका

रुद्रपुर–(एम् सलीम खान) नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खटीमा से कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी की याचिका को साक्ष्यों के अभाव के कारण खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में तैनात दो पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी की याचिका को साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया है।

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खटीमा से कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद्र कापड़ी ने दायर याचिका में कहा था कि खटीमा में नरेश चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खटीमा व दिनेश सिंह फत्र्याल थाना प्रभारी झनकया पिछले नौ वर्षों से जनपद ऊधम सिंह नगर में ही सेवारत हैं। विभाग ने 23 जून 2021 को दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया था, जो बाद में निरस्त कर दिया।

 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन्होने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में कंबल व अन्य सामान इन लोगों को दिया जा रहा है। दोनों अधिकारी लोकसभा चुनाव में भी यही सेवारत थे और वर्तमान में भी भाजपा के सक्रिय एजेंट के रूप में कार्य कर विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं।

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अर्थात इनका स्थानांतरण किया जाएं। इससे पहले भी अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन दस दिन में निस्तारित करें,जिसे चुनाव आयोग ने बिना जांच के निस्तारित कर दिया। मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने अदालत को बताया कि याचिका में लगाएं आरोप निराधार है।

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राज्य चुनाव आयोग ने आई जी पर्सनल व आर ओ से व्यक्तिगत रिपोर्ट मंगाकर इसका प्रत्यावेदन तय सीमा के भीतर निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट याचिकाकर्ता को सात फरवरी को दे दी। सरकार ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पूरा पालन किया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है। जिसके न्यायमूर्ति ने याचिका को साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया।

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